युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में थाना डौकी क्षेत्र के गांव मिलिक बरौली गुर्जर निवासी ओमकार वर्मा ने अदालत में दूसरा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने खारिज करने के आदेश दिए। थाना डौकी में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, छोटू ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनका भाई करुआ 25 अप्रैल, 2026 की शाम अपनी फैक्टरी के काम से गांव से बाहर गया था। इसके बाद लौटकर नहीं आया। फोन बंद होने के वजह से संपर्क नहीं हो पाया। आसपास क्षेत्र में तलाश करने पर पता चला कि उसका बाजार में कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। सुबह भाई का शव बिसारना में पेड़ पर रस्सी से लटका मिला, जो क्षत-विक्षत हालत में था। कपड़े भी फटे हुए थे। उसकी गाड़ी और फोन भी टूटा मिला। उन्होंने ओंकार सिंह, उदयभान, आकाश, बंटी और जितेंद्र पर हत्या का आरोप लगाया था। विवेचना के दौरान विवेचक ने हत्या की जगह हत्या के लिए उकसाने की धारा लगाई। आरोपी 2 जुलाई, 2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है।