पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आयोजित पहले चरण के चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन पंचायतों के कामकाज से जुड़े कानूनी प्रावधानों और जिम्मेदारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। शिविर में एडवोकेट प्रताप सकलानी ने बतौर वक्ता उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत व्यवस्था में लागू विभिन्न कानूनों, नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। एडवोकेट प्रताप सकलानी ने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायतें ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए यह जरूरी है कि वे विकास कार्यों के साथ-साथ पंचायतों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की भी पूरी जानकारी रखें। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के साथ-साथ पंचायत स्तर पर विभिन्न मामलों में अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया। इस अवसर पर बीडीओ धर्मपुर सौरभ ठाकुर, पंचायत निरीक्षक संजय पराशर, पंचायत सचिव सुनील बरवाल तथा सीओ सुरेश कौंडल विशेष रूप से उपस्थित रहे।