झज्जर। विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी एवं अद्यतन बनाने के लिए जिला में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रविवार को जिला के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूद रहे। बीएलओ ने मतदान केंद्रों पर पहुंचने वाले नागरिकों एवं छात्र मतदाताओं से मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की और आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई। डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि मतदाता सूची में नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य विवरण सही दर्ज होना आवश्यक है। नागरिक विशेष अभियान के दौरान अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाता सूची की जांच कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां 30 सितंबर तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। नागरिक अपने क्षेत्र के संबंधित बीएलओ अथवा निर्वाचक पंजीयन अधिकारी से संपर्क कर मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी एवं आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नाम छूटा है तो फॉर्म-6 से करें आवेदन डीसी ने बताया कि यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक दस्तावेज एवं घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल करवाने के लिए दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। पात्र नागरिक इस सुविधा का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाएं। वहीं, मतदाता सूची में नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य किसी विवरण में त्रुटि होने पर नागरिक निर्धारित दस्तावेज एवं घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-8 भरकर संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि वे अपने विवरण की जांच करें और किसी प्रकार की गलती पाए जाने पर समय रहते उसे दुरुस्त करवाएं। अपात्र या मृत मतदाता का नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि किसी अपात्र, मृत, स्थानांतरित अथवा अन्य स्थान पर पहले से पंजीकृत मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। नागरिक अपने दावे एवं आपत्तियां संबंधित बूथ लेवल अधिकारी अथवा निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।