फतेहाबाद/जाखल। नशा तस्करी के मामले में गिरफ्तारी और सजा के बाद अब पुलिस ने आरोपी की अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति पर भी कार्रवाई की है। जाखल पुलिस ने नशा तस्कर जोगिंद्र सिंह निवासी चुहड़पुर के टोहाना स्थित करीब 60 लाख रुपये मूल्य के तीन मंजिला मकान को कुर्क कर लिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मकान खाली करवाकर उसे प्रशासनिक कब्जे में ले लिया गया। पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर के निर्देश पर थाना जाखल प्रभारी निरीक्षक बलराज सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम और प्रॉपर्टी अटैचमेंट सेल ने जोगिंद्र सिंह की आय, चल-अचल संपत्तियों और वित्तीय स्रोतों की जांच की थी। जांच में टोहाना की कल्याण बस्ती, राजनगर में स्थित तीन मंजिला मकान सामने आया। संपत्ति से संबंधित मामला नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी सेफ्मा, नई दिल्ली के समक्ष भेजा गया था। मंजूरी मिलने और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। - 2000 किलो चूरापोस्त के साथ पकड़ा गया था पुलिस के अनुसार जोगिंद्र सिंह के खिलाफ वर्ष 2000 में थाना जाखल में एनडीपीएस एक्ट के प्राथमिकी दर्ज हुई थी। नाकेबंदी के दौरान उसके कब्जे से 50 कट्टों में कुल 2000 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद किया गया था। प्रत्येक कट्टे में करीब 40 किलोग्राम चूरापोस्त था। उसे 1 जुलाई 2000 को गिरफ्तार किया गया था। मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय, फतेहाबाद ने 4 नवंबर 2003 को उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। - 32 तस्करों की 5.34 करोड़ की संपत्ति फ्रीज पुलिस के मुताबिक जिले में वर्ष 2026 में 1 जनवरी से अब तक 483 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 32 तस्करों की कुल 5 करोड़ 34 लाख 98 हजार 149 रुपये मूल्य की संपत्ति फ्रीज करवाई गई है। - नशे के कारोबार से अर्जित धन से बनाई गई संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी। पुलिस तस्करों के बैंक खातों, वाहनों, संपत्तियों और अन्य वित्तीय स्रोतों की जांच कर रही है। अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति मिलने पर नियमानुसार फ्रीजिंग, अटैचमेंट और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील है कि नशा तस्करी और नशे की अवैध कमाई से संपत्ति अर्जित करने वालों की सूचना पुलिस को दें। निकिता खट्टर, एसपी -