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नूंह में एनडीपीएस के दोषी को 12 साल की कैद, 1.50 लाख जुर्माना

नूंह की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में तिरवाड़ा निवासी इरफान पुत्र शेरखां को दोषी करार देते हुए 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।

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