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डा. रजनीश हुए निलंबित
Rampur
Updated Sun, 06 May 2012 12:00 PM IST
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रामपुर। प्राइवेट प्रैक्टिस करने के आरोपी डा. रजनीश को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल डा. रजनीश एडी हेल्थ कार्यालय मुरादाबाद में संबद्ध रहेंगे। सीएमओ के मुताबिक इसको लेकर प्रमुख सचिव का आदेश प्राप्त हो चुका है।
गौरतलब है कि 23 अप्रैल को नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खां ने बिलासपुर सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक डा. रजनीश को प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा था। इस आरोप में उनके खिलाफ बिलासपुर में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी और डा. रजनीश को जेल भेज दिया गया। बाद में कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। सीएमओ डा. एसके जैन के मुताबिक 27 अप्रैल को डा. रजनीश जमानत पर रिहा हो गए। रिहा होने के बाद डा. रजनीश ने 28 अप्रैल को सीएमओ कार्यालय में योगदान आख्या जमा की थी। तीस अप्रैल को उस आख्या के साथ पूरी कार्रवाई समेत संबंधित जानकारी को एक पत्र के माध्यम से प्रमुख सचिव को अवगत कराया गया था। शासन के निलंबन आदेश आने तक डा. रजनीश को स्वार की एडिश्नल पीएचसी पैगंबरपुर में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब उनके निलंबन के आदेश आ गए हैं। सीएमओ ने बताया कि शासन से प्रमुख सचिव संजय अग्रवाल के आदेश प्राप्त हो गए हैं। आदेश के अनुसार डा. रजनीश को निलंबित कर दिया गया है।
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गौरतलब है कि 23 अप्रैल को नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खां ने बिलासपुर सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक डा. रजनीश को प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा था। इस आरोप में उनके खिलाफ बिलासपुर में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी और डा. रजनीश को जेल भेज दिया गया। बाद में कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। सीएमओ डा. एसके जैन के मुताबिक 27 अप्रैल को डा. रजनीश जमानत पर रिहा हो गए। रिहा होने के बाद डा. रजनीश ने 28 अप्रैल को सीएमओ कार्यालय में योगदान आख्या जमा की थी। तीस अप्रैल को उस आख्या के साथ पूरी कार्रवाई समेत संबंधित जानकारी को एक पत्र के माध्यम से प्रमुख सचिव को अवगत कराया गया था। शासन के निलंबन आदेश आने तक डा. रजनीश को स्वार की एडिश्नल पीएचसी पैगंबरपुर में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब उनके निलंबन के आदेश आ गए हैं। सीएमओ ने बताया कि शासन से प्रमुख सचिव संजय अग्रवाल के आदेश प्राप्त हो गए हैं। आदेश के अनुसार डा. रजनीश को निलंबित कर दिया गया है।
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