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USA: डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नागरिक धोखाधड़ी मामले में सुनवाई पूरी, जल्द आ सकता है फैसला

Thu, 14 Dec 2023 08:04 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 14 Dec 2023 08:04 AM IST
सार

 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के तगड़े दावेदार डोनाल्ड ट्रंप को इससे बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि ट्रंप अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं और उनका कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।  

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USA donald trump civil fraud case trial conclude verdict in early 2024
डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

विस्तार

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नागरिक धोखाधड़ी मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। माना जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में इस पर फैसला आ सकता है। बता दें कि इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने ऋणदाताओं को धोखा देने के लिए अपनी नेटवर्थ के बारे में गलत जानकारी दी थी। 
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बढ़ सकती हैं ट्रंप की मुश्किलें
बता दें कि अगर नागरिक धोखाधड़ी मामले में डोनाल्ड ट्रंप दोषी पाए जाते हैं तो उन पर 25 करोड़ डॉलर का भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही उनके न्यूयॉर्क में व्यापार करने पर भी रोक लग सकती है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के तगड़े दावेदार डोनाल्ड ट्रंप को इससे बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि ट्रंप अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं और उनका कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस आर्थर एंगोरोन 11 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुना सकते हैं। 
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ट्रंप ने भी मानी थी गड़बड़ी की बात
न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि सुनवाई के दौरान ट्रंप द्वारा की गई धोखाधड़ी का पूरी तरह से खुलासा हुआ। वहीं ट्रंप के वकील क्रिस किसे का कहना है कि 11 हफ्तों तक चली सुनवाई में साफ हो गया है कि कोई धोखाधड़ी नहीं की गई और किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं किया गया। हालांकि एंगोरोन कह चुके हैं कि ट्रंप के वित्तीय दस्तावेजों में गड़बड़ी है। साथ ही नवंबर में अपनी गवाही के दौरान ट्रंप ने भी स्वीकार किया था कि उनके वित्तीय विवरणों में संपत्ति का मूल्यांकन गलत था लेकिन इसका बैंकों द्वारा संपत्ति का मूल्यांकन करने पर कोई असर नहीं हुआ। बता दें कि नागरिक धोखाधड़ी के इस मामले की सुनवाई 2 अक्तूबर को शुरू हुई थी। 
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ट्रंप ने न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल जेम्स और जज एंगोरोन पर राजनीतिक द्वेष के चलते उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया था। 

 
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