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ग्रीन कार्ड नियम सख्त: अब अमेरिका में रहकर आवेदन नहीं, अपने देश लौटकर ही करनी होगी प्रक्रिया, बड़ा बदलाव लागू
Fri, 22 May 2026 11:02 PM IST
शिवम गर्ग
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: शिवम गर्ग
Updated Fri, 22 May 2026 11:02 PM IST
सार
अमेरिका ने ग्रीन कार्ड नियमों को सख्त करते हुए कहा है कि अब अस्थायी वीजा पर रह रहे लोग वहीं से स्थायी निवास के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपने देश लौटकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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US Green Card
- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
अमेरिका ने ग्रीन कार्ड यानी स्थायी निवास से जुड़े नियमों को और सख्त कर दिया है। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने नई नीति जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब अस्थायी वीजा पर अमेरिका में रह रहे लोग वहीं से ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। एजेंसी के अनुसार, ऐसे आवेदकों को अब अपने देश लौटकर ही स्थायी निवास की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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USCIS ने जारी किया नया निर्देश
यूएससीआईएस के प्रवक्ता जैक काहलर ने कहा कि यह बदलाव आव्रजन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सख्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अमेरिका में रहकर आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। नई नीति के तहत हर मामले की अलग-अलग समीक्षा की जाएगी और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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छात्रों और वर्क वीजा धारकों पर असर
नए नियम का असर मुख्य रूप से छात्र वीजा, अस्थायी कर्मचारी और टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका आए लोगों पर पड़ेगा। अब ऐसे सभी लोगों को वीजा अवधि समाप्त होने के बाद अपने देश लौटना होगा और वहीं से ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
दूतावासों के जरिए होगी प्रक्रिया
यूएससीआईएस ने बताया कि अधिकांश ग्रीन कार्ड मामलों की प्रक्रिया अब अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के माध्यम से विदेशों में ही पूरी की जाएगी। इससे एजेंसी अपने संसाधनों को अन्य महत्वपूर्ण आव्रजन मामलों पर केंद्रित कर सकेगी।
अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य आव्रजन कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना और वीजा अवधि खत्म होने के बाद अवैध रूप से रुकने की प्रवृत्ति को रोकना है। नए नियमों के बाद अमेरिका में स्थायी निवास पाने की प्रक्रिया और अधिक सख्त और नियंत्रित हो गई है।