{"_id":"67c87e62d4034d37d5041704","slug":"us-divided-supreme-court-rejects-trump-administration-s-plea-to-freeze-foreign-aid-2025-03-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"US: विदेशी सहायता पर रोक मामले में ट्रंप प्रशासन को 'सुप्रीम' झटका, न्यायाधीश को फटकार लगाने का अनुरोध खारिज","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
US: विदेशी सहायता पर रोक मामले में ट्रंप प्रशासन को 'सुप्रीम' झटका, न्यायाधीश को फटकार लगाने का अनुरोध खारिज
Wed, 05 Mar 2025 10:10 PM IST
पवन पांडेय
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
Published by: पवन पांडेय
Updated Wed, 05 Mar 2025 10:10 PM IST
सार
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें विदेशी सहायता को फ्रीज रखने का अनुरोध किया गया था। यह सहायता कांग्रेस की तरफ से स्वीकृत की गई थी और ट्रंप प्रशासन ने इसे जनवरी में रोक दिया था।
विज्ञापन
ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट लगा झटका
- फोटो : ANI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है, जिसमें एक संघीय न्यायाधीश को फटकार लगाने की मांग की गई थी। ट्रंप प्रशासन न्यायाधीश के फैसले से असहमत था, जिन्होंने विदेशी सहायता में अरबों डॉलर जारी करने के लिए नजदीकी समय सीमा तय की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालतों को यह स्पष्ट करना होगा कि सरकार को अस्थायी रोक आदेश के पालन के लिए कौन सी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, क्योंकि उस आदेश का पालन करने की अंतिम तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद, कोर्ट ने इस मामले में निर्णय देने में कुछ समय लिया और कहा कि व्हाइट हाउस अब भी इस मुद्दे पर निचली अदालतों में विवाद कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने 5-4 के मत से दिया फैसला
उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने चार के मुकाबले पांच मतों से अमेरिकी जिला न्यायाधीश आमिर अली से अपने पहले के आदेश को स्पष्ट करने को कहा, जिसके तहत ट्रंप प्रशासन को पहले से किए जा चुके कार्यों के लिए लगभग दो अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता जारी करने की आवश्यकता थी। न्यायमूर्ति सैमुअल अलीटो ने असहमति जताते हुए चार न्यायाधीशों का नेतृत्व किया, उन्होंने कहा कि अमेरिकी जिला न्यायाधीश आमिर अली के पास भुगतान का आदेश देने का अधिकार नहीं है।
कई संगठनों ने इस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें एचआईवी रोकथाम और वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए काम करने वाली संस्थाएं भी शामिल हैं। इन संगठनों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन की यह कार्रवाई वैश्विक स्वास्थ्य, स्थिरता और विकास के लिए विनाशकारी साबित हो रही है।
विज्ञापन
जिला न्यायाधीश अमीर अली ने क्या दिया था आदेश
यह मामला अमेरिकी जिला न्यायाधीश अमीर अली की तरफ से शुरू किया गया था, जिन्होंने 13 फरवरी को आदेश दिया था कि विदेशी सहायता अस्थायी रूप से जारी की जाए। हालांकि, प्रशासन ने इस आदेश की अवहेलना करते हुए धन का उपयोग जारी रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद, न्यायाधीश ने आदेश दिया कि प्रशासन बुधवार रात तक यह धन खर्च कर दे।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने 5-4 के मत से दिया फैसला
उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने चार के मुकाबले पांच मतों से अमेरिकी जिला न्यायाधीश आमिर अली से अपने पहले के आदेश को स्पष्ट करने को कहा, जिसके तहत ट्रंप प्रशासन को पहले से किए जा चुके कार्यों के लिए लगभग दो अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता जारी करने की आवश्यकता थी। न्यायमूर्ति सैमुअल अलीटो ने असहमति जताते हुए चार न्यायाधीशों का नेतृत्व किया, उन्होंने कहा कि अमेरिकी जिला न्यायाधीश आमिर अली के पास भुगतान का आदेश देने का अधिकार नहीं है।
विज्ञापन
कई संगठनों ने इस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें एचआईवी रोकथाम और वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए काम करने वाली संस्थाएं भी शामिल हैं। इन संगठनों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन की यह कार्रवाई वैश्विक स्वास्थ्य, स्थिरता और विकास के लिए विनाशकारी साबित हो रही है।
विज्ञापन
जिला न्यायाधीश अमीर अली ने क्या दिया था आदेश
यह मामला अमेरिकी जिला न्यायाधीश अमीर अली की तरफ से शुरू किया गया था, जिन्होंने 13 फरवरी को आदेश दिया था कि विदेशी सहायता अस्थायी रूप से जारी की जाए। हालांकि, प्रशासन ने इस आदेश की अवहेलना करते हुए धन का उपयोग जारी रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद, न्यायाधीश ने आदेश दिया कि प्रशासन बुधवार रात तक यह धन खर्च कर दे।