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US: '21 साल से कम उम्र के युवाओं को बंदूक बेचने पर प्रतिबंध लगाना असंवैधानिक', अमेरिकी अदालत का आदेश
Fri, 31 Jan 2025 07:55 AM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: नितिन गौतम
Updated Fri, 31 Jan 2025 07:55 AM IST
सार
अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स में 5वें अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के तीन न्यायाधीशों के पैनल ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने पाया कि 18 से 20 वर्ष की आयु के लोगों को बंदूक खरीदने से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
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विस्तार
अमेरिका की एक अदालत ने कहा है कि 21 साल से कम उम्र के युवाओं को बंदूक बेचने पर प्रतिबंध लगाना असंवैधानिक कदम है। अमेरिकी अदालत का यह फैसला संघीय कानून के खिलाफ है, जिसके तहत युवाओं को हैंडगन खरीदने के लिए कम से कम 21 साल का होना जरूरी है। अदालत का कहना है कि संघीय कानून अमेरिकी संविधान के दूसरे संशोधन का उल्लंघन करता है।
अदालत ने क्या कहा
अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स में 5वें अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के तीन न्यायाधीशों के पैनल ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने पाया कि 18 से 20 वर्ष की आयु के लोगों को बंदूक खरीदने से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा, 'दूसरे संशोधन में अठारह से बीस वर्ष की आयु के लोगों को शामिल किया गया है, जिन्हें हथियार रखने का अधिकार दिया गया है।' इस फैसले के बाद मामला निचली अदालत के न्यायाधीश के पास वापस चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में कहा है कि हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाते हुए, देश की ऐतिहासिक परंपराओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मिनेसोटा, वर्जीनिया और टेक्सास जैसे राज्यों की अदालतों ने भी इसी आधार पर संघीय कानून को रद्द कर दिया था।
इन संगठनों ने किया था विरोध
हालांकि पिछली बाइडन सरकार ने उन फ़ैसलों का विरोध किया था। अभी यह अनिश्चित है कि ट्रंप प्रशासन का इस पर क्या रुख रहता है, लेकिन उन्होंने पिछले साल अपने चुनाव अभियान के दौरान ही संकेत दिए थे कि वे भी संघीय कानून के खिलाफ फैसले ले सकते हैं। ट्रंप ने कहा था कि 'कोई भी आपके हथियार पर उंगली नहीं उठाएगा।' फायरआर्म्स पॉलिसी गठबंधन और दूसरा संशोधन फाउंडेशन और लुइसियाना शूटिंग एसोसिएशन ने हथियारों की खरीद के लिए उम्र प्रतिबंध लगाने वाले संघीय कानून का विरोध किया था। हालांकि कुछ संस्थाएं उम्र प्रतिबंध लगाने वाले संघीय कानून का समर्थन भी कर रही हैं और उनका तर्क है कि इससे हिंसा रोकने में मदद मिलेगी।
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अदालत ने क्या कहा
अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स में 5वें अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के तीन न्यायाधीशों के पैनल ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने पाया कि 18 से 20 वर्ष की आयु के लोगों को बंदूक खरीदने से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा, 'दूसरे संशोधन में अठारह से बीस वर्ष की आयु के लोगों को शामिल किया गया है, जिन्हें हथियार रखने का अधिकार दिया गया है।' इस फैसले के बाद मामला निचली अदालत के न्यायाधीश के पास वापस चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में कहा है कि हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाते हुए, देश की ऐतिहासिक परंपराओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मिनेसोटा, वर्जीनिया और टेक्सास जैसे राज्यों की अदालतों ने भी इसी आधार पर संघीय कानून को रद्द कर दिया था।
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इन संगठनों ने किया था विरोध
हालांकि पिछली बाइडन सरकार ने उन फ़ैसलों का विरोध किया था। अभी यह अनिश्चित है कि ट्रंप प्रशासन का इस पर क्या रुख रहता है, लेकिन उन्होंने पिछले साल अपने चुनाव अभियान के दौरान ही संकेत दिए थे कि वे भी संघीय कानून के खिलाफ फैसले ले सकते हैं। ट्रंप ने कहा था कि 'कोई भी आपके हथियार पर उंगली नहीं उठाएगा।' फायरआर्म्स पॉलिसी गठबंधन और दूसरा संशोधन फाउंडेशन और लुइसियाना शूटिंग एसोसिएशन ने हथियारों की खरीद के लिए उम्र प्रतिबंध लगाने वाले संघीय कानून का विरोध किया था। हालांकि कुछ संस्थाएं उम्र प्रतिबंध लगाने वाले संघीय कानून का समर्थन भी कर रही हैं और उनका तर्क है कि इससे हिंसा रोकने में मदद मिलेगी।
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