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Britain: ब्रेवरमैन ने 'गंभीर अपराधियों' को रोकने के लिए सख्त किए नागरिकता नियम, दी यह चेतावनी
Mon, 31 Jul 2023 08:07 PM IST
निर्मल कांत
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
Published by: निर्मल कांत
Updated Mon, 31 Jul 2023 08:07 PM IST
सार
Britain: ब्रेवरमैन ने कहा, 'ब्रिटेन की नागरिकता एक विशेषाधिकार है। जो लोग अपराध करते हैं, उन्हें नागरिकता के अधिकारों का आनंद लेने में सक्षम नहीं होना चाहिए, जिसमें ब्रिटेन का पासपोर्ट रखना, मतदान करना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा से मुफ्त चिकित्सा देखभाल तक पहुंचना शामिल है।'
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Suella Braverman, सुएला ब्रेवरमैन
- फोटो : Twitter
विस्तार
ब्रिटेन की गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन ने कहा कि गंभीर अपराधियों को दी जाने वाली ब्रिटिश नागरिकता पर सोमवार से लागू सख्त नियमों के तहत रोक लगा दी जाएगी, भले ही अपराध कहीं भी हुआ हो। भारतीय मूल की मंत्री ने कहा कि वह नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों के लिए समय सीमा बढ़ाकर ब्रिटेन की राष्ट्रीय प्रणाली के दुरुपयोग पर नकेल कस रही हैं।
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पहले के नियमों के मुताबिक अपराधियों को उनकी सजा की समाप्ति के करीब पंद्रह साल बीत जाने के बाद ब्रिटिश नागरिकता दी जा सकती थी, भले ही अपराध का प्रकार कुछ भी हो या कहीं भी किया गया हो। लेकिन अब इनमें बदलाव किया गया है।
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ब्रेवरमैन ने कहा, 'ब्रिटेन की नागरिकता एक विशेषाधिकार है। जो लोग अपराध करते हैं, उन्हें नागरिकता के अधिकारों का आनंद लेने में सक्षम नहीं होना चाहिए, जिसमें ब्रिटेन का पासपोर्ट रखना, मतदान करना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा से मुफ्त चिकित्सा देखभाल तक पहुंचना शामिल है।' उन्होंने कहा, 'मैं ब्रिटेन की आव्रजन और राष्ट्रीयता प्रणाली के दुरुपयोग पर कड़ी कार्रवाई कर रही हूं ताकि गंभीर अपराधी ब्रिटेन की नागरिकता हासिल न कर सकें। यह हमारे देश के लिए उचित और सही चीज है।'
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ब्रिटेन की सरकार की कार्रवाई में कम से कम 12 माह की जेल की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति के नए आवेदनों पर लागू होने वाले सख्त नियम शामिल हैं। गृह कार्यालय ने कहा कि वह ब्रिटेन की सीमाओं की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करता है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाला कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन के आव्रजन और राष्ट्रीयता प्रणाली की दुरुपयोग नहीं कर सकता है।
बदले गए नियमों के मुताबिक एक अच्छा चरित्र ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने की महत्वपूर्ण शर्त है और इसमें यह देखा जाएगा कि क्या व्यक्ति ने ब्रिटेन के कानून का पालन किया है और ब्रिटेन के नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए सम्मान दिखाया है। इसके मुताबिक आपराधिक दोषसिद्धी, आव्रजन, अपमान और युद्ध अपराध, आतंकवाद या नरसंहार जैसे गंभीर व्यवहार के कारक भी नागरिकता प्रदान करने से पहले देखे जाएंगे।
पिछले नियमों के तहत चार साल की जेल की सजा वह सीमा होती थी जिस पर ब्रिटेन की नागरिकता के आवेदन को खारिज किया जा सकता था।