फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   UK dealt blow as court rules Rwanda deportation plan unlawful

UK News: ब्रिटेन सरकार को झटका, अदालत ने शरण चाहने वालों को रवांडा भेजने की योजना को बताया गैरकानूनी

Thu, 29 Jun 2023 04:53 PM IST
Jeet Kumar वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 29 Jun 2023 04:53 PM IST
सार

ब्रिटेन की एक अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि शरण चाहने वालों को रवांडा भेजने की उनकी योजना गैरकानूनी है।

विज्ञापन
UK dealt blow as court rules Rwanda deportation plan unlawful
ऋषि सुनक - फोटो : twitter/@Rishi Sunak

विस्तार

ब्रिटेन में गैरकानूनी तरीके से प्रवेश करने वाले प्रवासियों का मुद्दा खासा बड़ा है। इसे लेकर ब्रिटेन सरकार संसद में एक आप्रवासी नीति विधेयक भी लेकर जिसकी खूब आलोचना हुई। वहीं अब ब्रिटेन की एक अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि शरण चाहने वालों को रवांडा भेजने की उनकी योजना गैरकानूनी है।

विज्ञापन


अपीली अदालत के तीन न्यायाधीशों ने कहा कि रवांडा को सुरक्षित तीसरा देश नहीं माना जा सकता है जहां प्रवासियों को भेजा जा सकता है। वहीं सरकार द्वारा ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देने की संभावना है। 
विज्ञापन


आप्रवासी नीति विधेयक के जरिए शरणार्थियों या अवैध तरीके से समुद्र के जरिए आने वालों को रोकने की बात की जा रही है। ऐसे लोगों को या तो आने नहीं दिया जाएगा और जो किसी तरह से पहुंच भी गए उन्हें हिरासत में लेकर वापस रवांडा जैसे देशों में भेज दिया जाएगा, जिनके साथ ब्रिटिश सरकार ने व्यवस्था की है कि वे ऐसे लोगों को अपने यहां बसा लेंगे। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ब्रिटेन ने समझौते के तहत रवांडा को पहले ही 140 मिलियन पाउंड (170 मिलियन डॉलर) का भुगतान कर दिया है, लेकिन अभी तक वहां किसी को निर्वासित नहीं किया गया है।


वहीं पीएम सुनक के लिए भी यह बड़ा झटका है। उन्होंने दावा किया था कि हम चैनल पार करके छोटी नावों में आने वाले और शरण चाहने वालों को रोकेंगे। प्रवासी ब्रिटेन में रहने की उम्मीद रखे हुए उत्तरी फ्रांस से यात्रा करते हैं। 2022 में चैनल के पार 45,000 से अधिक लोग ब्रिटेन पहुंचे, और इस प्रयास में कई लोगों की मृत्यु हो गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed