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नया कानून : अबू धाबी में अब गैर मुस्लिम भी अपने रीति-रिवाजों से कर सकेंगे शादी, जानें क्या है पूरा मामला
Mon, 08 Nov 2021 06:26 AM IST
Jeet Kumar
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, अबुधाबी
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, अबुधाबी
Published by: Jeet Kumar
Updated Mon, 08 Nov 2021 06:26 AM IST
सार
गैर-मुस्लिम पारिवारिक मामलों को निपटाने के लिए अबू धाबी में एक नई अदालत की स्थापना की जाएगी, जो अंग्रेजी और अरबी दोनों भाषाओं में काम करेगी।
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सांकेतिक तस्वीर....
- फोटो : Pixabay
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विस्तार
मुस्लिम बहुल्य राष्ट्र संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे गैर मुस्लिम लोगों के लिए वहां की सरकार ने खुशखबरी दी है। नए आदेश के अनुसार मुस्लिम से अलग धर्म के लोग अपने रीति-रिवाज से शादी कर सकेंगे। इसके लिए यूएई एक कानून लेकर आ रहा है।
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स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक अबू धाबी में रह रहे गैर मुस्लिमों को अब नए नागरिक कानून के तहत शादी, तलाक और बच्चे को गोद लेने की अनुमति दी जाएगी। अभी तक इस प्रमुख खाड़ी देश में शरिया कानून के तहत ही शादी की जा सकती थी।
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अबू धाबी के शेख खलीफा बिन जायद अल-नाहयान ने एक फरमान जारी किया और बताया कि इस नए कानून में नागरिक विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, संयुक्त बाल हिरासत और पितृत्व का प्रमाण और विरासत शामिल है। शेख खलीफा बिन जायद सात अमीरात के यूएई महासंघ के अध्यक्ष भी हैं।
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रिपोर्ट की मानें तो यूएई ने गैर-मुस्लिम पारिवारिक हितों के लिए बनाए गए नए नागरिक कानून को दुनिया के समक्ष एक नई पहल बताया है। साथ ही गैर-मुस्लिम पारिवारिक मामलों को निपटाने के लिए अबू धाबी में एक नई अदालत की स्थापना की जाएगी, जो अंग्रेजी और अरबी दोनों भाषाओं में काम करेगी।
यूएई ने पिछले साल संघीय स्तर पर कई कानूनी बदलाव किए, जिसमें विवाह पूर्व यौन संबंधों और शराब के सेवन को अपराध से मुक्त करना और तथाकथित ऑनर किलिंग से निपटने के दौरान नरमी के प्रावधानों को रद्द करना शामिल है।
यूएई इन सुधारों के साथ-साथ लंबी अवधि के वीजा शुरू करने जैसे उपायों को खाड़ी राज्य के लिए विदेशी निवेश, पर्यटन और दीर्घकालिक निवास के लिए खुद को और अधिक आकर्षक बनाने के तरीके खोज रहा है।