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पाकिस्तान में गुरुद्वारे की बेअदबी के लिए तीन को दो वर्ष की जेल
Wed, 13 Jan 2021 01:27 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, लाहौर।
एजेंसी, लाहौर।
Published by: Jeet Kumar
Updated Wed, 13 Jan 2021 01:27 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर....
- फोटो : सोशल मीडिया
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पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी अदालत ने वहां के पंजाब प्रांत में गुरुद्वारा ननकाना साहिब में तोड़फोड़ के तीन दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। लाहौर के करीब इस गुरुद्वारे को गुरुद्वारा जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है, जहां सिखों के पहले गुरु गुरु नानक का जन्म हुआ था।
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गौरतलब है कि जनवरी 2020 में हिंसक भीड़ ने गुरुद्वारे पर हमला कर दिया था और उसे नष्ट करने की धमकी दी थी। अदालत ने मुख्य अभियुक्त इमरान चिश्ती को दो साल की जेल और 10,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना किया है। वहीं दो अन्य को 6-6 महीने की जेल की सजा सुनाई है।
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