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सिंगापुर में नस्लीय अपराध: भारतीय मूल की महिला की छाती पर चीनी शख्स ने मारी थी लात, नौ महीने तक की जेल मांग

Tue, 01 Aug 2023 06:00 PM IST
शिव शरण शुक्ला वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Tue, 01 Aug 2023 06:00 PM IST
सार

अदालत में सुनवाई के दौरान एक चश्मदीद गवाह ने कहा कि उसने एक व्यक्ति को महिला को लात मारते देखा था। हालांकि, फोंग ने दावा किया कि विष्णुभाई ने पहले अश्लील बातें की। उसने कहा कि महिला ने उस पर और उसकी मंगेतर पर थूका था। इसलिए उसने पीड़िता को धक्का दिया।

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Prosecution seeks up to nine months jail for man who racially attacked Indian-origin woman
जेल की सजा देने की मांग। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सिंगापुर में भारतीय मूल की एक महिला के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार करने और उसकी छाती पर लात मारने के मामले में आरोपी व्यक्ति के लिए नौ महीने तक की जेल की मांग की गई है। अभियोजन पक्ष ने यहां की एक अदालत में इसका अनुरोध किया है।  गौरतलब है कि सिंगापुर में हिंदोचा नीता विष्णुभाई नाम की एक भारतीय मूल की महिला पर लगभग दो साल पहले मास्क नहीं पहनने पर हमला किया गया था। सात मई, 2021 को चो चू कांग हाउसिंग स्टेट में एक चीनी व्यक्ति ने कथित तौर पर महिला की छाती पर लात मारी थी और साथ ही नस्लीय टिप्पणी भी की।  

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इससे पहले, भारतीय मूल की महिला ने कोर्ट में हुए ट्रायल में कहा था कि वह इस घटना के कारण हुए आघात से उबर नहीं पाईं हैं। 

मास्क को लेकर हुआ था विवाद 
अपनी दलीलों में, उप लोक अभियोजक मार्कस फू ने कहा कि घटना उस समय की है, जब कोरोना को लेकर सिंगापुर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था। पीड़िता के मुताबिक,  वह आमतौर पर तेज कदमों से चलती है, ऐसे में सांस लेने के लिए उसने अपना मास्क थोड़ा नीचे कर लिया था। तभी 32 वर्षीय जिंग फोंग और उसकी मंगेतर चुआ यूं हान ने चिल्लाना शुरू कर दिया। दोनों ने मास्क को लेकर उस पर चिल्लाया और नस्लीय टिप्पणी की। नीता ने दोनों को समझाया कि वह वह व्यायाम कर रही थी।  हिंडोचा ने कहा, इसके बाद आरोपी ने छाती पर लात से वार किया, जिससे वह गिर गईं और उनके हाथ से खून बहने लगा। इसके बाद आरोपी और उसकी महिला साथी वहां से चले गए। उन्होंने बताया, बस स्टॉप पर एक महिला ने उसे उठाने में मदद की और प्राथमिक उपचार दिया। बाद में शाम को उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी। 
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आरोपी ने किया इनकार
वहीं, अदालत में सुनवाई के दौरान एक चश्मदीद गवाह ने कहा कि उसने एक व्यक्ति को महिला को लात मारते देखा था। हालांकि, फोंग ने दावा किया कि विष्णुभाई ने पहले अश्लील बातें की। उसने कहा कि महिला ने उस पर और उसकी मंगेतर पर थूका था। इसलिए उसने पीड़िता को धक्का दिया। आरोपी ने कहा कि गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन नस्लीय टिप्पणी नहीं की थी।
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अभियोजन पक्ष ने की ये मांग
न्यायाधीश शैफुद्दीन सरुवान ने इस साल जून में वोंग को हमले और पीड़ित की नस्लीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने के एक-मामले में दोषी ठहराया था। अब उप लोक अभियोजक फू ने न्यायाधीश से वोंग को अधिकतम सीमा तक जेल की सजा देने का आग्रह किया। समुदाय और नस्लीय सद्भाव के महत्व पर जोर देते हुए फू ने कहा कि वोंग ने गंभीर अपराध किए हैं। इसे  रोकने की जरूरत है।


सात अगस्त को सुनाई जा सकती है सजा
वहीं दूसरी ओर, बचाव पक्ष के वकील सिम बिंग वेन ने अपने मुवक्किल को दो सप्ताह की जेल देने का अनुरोध किया है। उन्होंने अदालत में कहा कि वोंग एक दयालु और समर्पित व्यक्ति है, जिसने अपने मूल चरित्र से हटकर काम किया।वोंग को 7 अगस्त को सजा सुनाए जाने की उम्मीद है।

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