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ट्रंप के टैक्स जानकारी मामले में सुनवाई अगले वर्ष, राष्ट्रपति होने का हवाला देकर नहीं दी थी जानकारी
Sat, 14 Dec 2019 02:52 PM IST
अनवर अंसारी
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: अनवर अंसारी
Updated Sat, 14 Dec 2019 02:52 PM IST
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डोनाल्ड ट्रंप
- फोटो : पीटीआई
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अमेरिकी उच्चतम न्यायालय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कर (टैक्स) विवरणी और वित्तीय रिकॉर्ड जारी करने से संबंधित मामलों की अगले साल सुनवाई करेगा। इन मामलों में ट्रंप ने अपनी कर विवरणी और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड तक लोगों की पहुंच रोकने की मांग की है।
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निचली अदालतों ने अपने फैसले में कहा था कि ट्रंप को निश्चित रूप से रिकॉर्ड के बारे में बताना चाहिए लेकिन राष्ट्रपति के वकील ने देश की शीर्ष अदालत में दलील देते हुए अपील की कि बतौर राष्ट्रपति उन्हें इससे छूट मिली हुई है।
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उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह मार्च के सत्र के दौरान इन दलीलों पर सुनवाई करेगा और 30 जून को सत्र समाप्ति से पहले इसके लिए आदेश जारी करेगा। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय में रूढीवादी जजों की अधिकता है।
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ट्रंप न्यूयॉर्क के रियल इस्टेट कारोबारी हैं और रिचर्ड निक्सन के बाद वह पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपनी कर विवरणी सार्वजनिक नहीं की है। उनका दावा है कि इंटर्नल रेवेन्यू सर्विस (आईआरएस) उनका लेखा परीक्षण कर रही है।