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मुशर्रफ पर देशद्रोह मामले में 17 दिसंबर को फैसला सुनाएगा पाक कोर्ट
Thu, 05 Dec 2019 03:42 PM IST
देव कश्यप
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: देव कश्यप
Updated Thu, 05 Dec 2019 03:42 PM IST
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परवेज मुशर्रफ (फाइल फोटो)
- फोटो : Twitter
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पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल (रिटायर) परवेज मुशर्रफ के खिलाफ राजद्रोह मामले में 17 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। गुरुवार को विशेष अदालत ने इसकी घोषणा की। पिछले हफ्ते, विशेष अदालत ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में देशद्रोह मामले में पांच दिसंबर तक बयान दर्ज करने का आदेश दिया था। दुबई में रह रहे मुशर्रफ और पाकिस्तान सरकार द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 28 नवंबर को फैसला जारी करने पर विशेष अदालत ने रोक लगा दी।
जियो न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने यह जानकारी दी है। नई अभियोजन टीम के वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें मामले की तैयारी के लिए अधिक समय चाहिए।
न्यायमूर्ति सेठ ने कहा कि स्थगन की अनुमति दी जाएगी और लिखित में एक आदेश यह कहते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि दलीलें 17 दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। 17 दिसंबर तक कार्यवाही स्थगित करते हुए न्यायमूर्ति सेठ ने कहा कि वे अगली सुनवाई में दलीलें सुनेंगे और फैसला सुनाएंगे।
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जियो न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने यह जानकारी दी है। नई अभियोजन टीम के वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें मामले की तैयारी के लिए अधिक समय चाहिए।
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न्यायमूर्ति सेठ ने कहा कि स्थगन की अनुमति दी जाएगी और लिखित में एक आदेश यह कहते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि दलीलें 17 दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। 17 दिसंबर तक कार्यवाही स्थगित करते हुए न्यायमूर्ति सेठ ने कहा कि वे अगली सुनवाई में दलीलें सुनेंगे और फैसला सुनाएंगे।
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