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पाकिस्तानी अदालत ने कहा: जाधव मामले में सहयोग करे भारत
Fri, 07 May 2021 07:02 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, इस्लामाबाद।
एजेंसी, इस्लामाबाद।
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 07 May 2021 07:02 AM IST
सार
कोर्ट ने पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्रालय की याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की मांग की है।
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Kulbhushan jadhav
- फोटो : social media
विस्तार
भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव की मौत की सजा मामले की सुनवाई कर रहे इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने भारत से कानूनी कार्यवाही में सहयोग करने के लिए कहा है।
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कोर्ट ने बुधवार को पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्रालय की याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की मांग की है।
अटॉनी जनरल खालिद जावेद खान ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) के फैसले के बाद पाकिस्तान ने पिछले साल सीजे (समीक्षा एवं पुनर्विचार) अध्यादेश लागू किया, ताकि जाधव को कानूनी मदद मिल सके।
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उन्होंने आरोप लगाया, भारत सरकार जानबूझ कर सुनवाई में शामिल नहीं हुई और पाकिस्तानी अदालत में मुकदमे पर आपत्ति जता रही है। भारत ने वकील पेश करने से भी इनकार कर दिया। कहा, यह संप्रभु अधिकारों के समर्पण करने जैसा है ।
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