फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Pakistani court grants pre-arrest bail to Imran Khan’s wife Bushra Bibi in corruption case

Pakistan: भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान की पत्नी को मिली अग्रिम जमानत, लेकिन जेल में ही रहेंगी बुशरा बीबी

Tue, 02 Jul 2024 07:13 PM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 02 Jul 2024 07:13 PM IST
सार

Pakistan: पाकिस्तान की एक अदालत ने आज पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के एक मामले में अग्रिम जमानत दी। खान और उनकी बीबी अन्य आरोपियों के साथ राष्ट्रीय खजाने को करीब 50 अरब रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

विज्ञापन
Pakistani court grants pre-arrest bail to Imran Khan’s wife Bushra Bibi in corruption case
इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी - फोटो : एएनआई

विस्तार

पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने मंगलवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में अग्रिम जमानत दी। खान और उनकी बीबी अन्य आरोपियों के साथ अल-कादिर ट्रस्ट मामले में राष्ट्रीय खजाने को करीब 50 अरब रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इसमें एक विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण करने के बदले में एक अरबपति कारोबारी को लाभ पहुंचाना शामिल है। 

विज्ञापन


सलाखों के पीछे ही रहेंगे इमरान और बुशरा बीबी  
न्यायाधीश मुहम्मद अली वराइच ने रावलपिंडी की अधियालय में जेल में सुनवाई की, जहां इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों एक अन्य मामले में कैद हैं। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद बुशरा बीबी गैर-इस्लामी निकाह के मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण सलाखों के पीछे रहेंगी। 
विज्ञापन


एनएबी ने दायर किया था अल-कादिर ट्रस्ट मामला
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय 14 मई को इमरान खान अग्रिम जमानत दे चुका है। लेकिन राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने 29 जून को सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी थी। एनएबी ने दिसंबर 2023 में इमरान, उनकी पत्नी, एक करीबी पारिवारिक मित्र फराह गोगी और अन्य के खिलाफ जवादेही अदालत में अल-कादिर ट्रस्ट का मामला दायर किया था। रावलपिंडी की जवाबदेही अदालत ने फरवरी में इस मामले में खान और बीबी को दोषी ठहराया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed