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पाक अदालत ने शाहबाज का नाम उड़ान निषेध सूची से हटाने का आदेश दिया

Tue, 26 Mar 2019 10:37 PM IST
तिवारी अभिषेक वर्ल्ड डेस्क, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, इस्लामाबाद Published by: तिवारी अभिषेक Updated Tue, 26 Mar 2019 10:37 PM IST
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Lahore High Court ordered Pakistan government to remove Shahbaz Sharif name from no-fly list
शहबाज शरीफ (फाइल फोटो)

 पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को सरकार को आदेश दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के प्रमुख शाहबाज शरीफ का नाम उड़ान निषेध सूची से हटाया जाए।

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शाहबाज को यह राहत ऐसे दिन मिली जब उनके बड़े भाई और तीन बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ को उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सकीय आधार पर छह सप्ताह की जमानत दी। 67 साल के नेता को आशियाना इकबाल आवासीय घोटाला मामले में अभ्यारोपित किया गया है। इस मामले में नौ अन्य आरोपी हैं।
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शाहबाज को पांच अक्टूबर 2018 को जांच के सिलसिले में एनएबी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें 14 फरवरी को जमानत मिली थी। आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में उसके नाम को 22 फरवरी को यात्रा कालीसूची में डाला गया था।

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