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पाकिस्तान: विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा- पीएमएल-एन सरकार ने कुलभूषण जाधव मामले को उलझाया

Mon, 14 Jun 2021 01:51 AM IST
Kuldeep Singh पीटीआई, इस्लामाबाद
पीटीआई, इस्लामाबाद Published by: Kuldeep Singh Updated Mon, 14 Jun 2021 01:51 AM IST
सार

  • विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान दावा किया कि भारत अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) के फैसले को लागू नहीं कराने को लेकर दोबारा पाकिस्तान को अदालत में ले जाना चाहता था। जिसके चलते पीएमएल-एन सरकार ने कुलभूषण जाधव मामले को उलझा दिया था।

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Pakistan: Shah Mehmood Qureshi said the PMLN government complicated Kulbhushan Jadhav case
पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी - फोटो : पीटीआई

विस्तार

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने रविवार को कहा कि देश की पूर्ववर्ती पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सरकार ने कुलभूषण जाधव मामले को उलझा दिया था।

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मुल्तान में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कुरैशी ने दावा किया कि भारत अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) के फैसले को लागू नहीं कराने को लेकर दोबारा पाकिस्तान को अदालत में ले जाना चाहता था। कुरैशी ने कहा, पीएमएल-एन सरकार ने कुलभूषण जाधव मामले को उलझा दिया।
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हालांकि, उन्होंने इस बात का विवरण नहीं दिया कि पूर्ववर्ती सरकार ने 2013-18 के अपने शासनकाल के दौरान कैसे इस मामले को उलझा दिया। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी 51 वर्षीय जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी एवं आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव को वकील उपलब्ध नहीं कराने और मृत्युदंड के फैसले को आईसीजे में चुनौती दी थी।
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बता दें, भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव पिछले कई सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। उन्हें पाकिस्तान में विद्रोह भड़काने व जासूसी के आरोपों में फांसी की सजा सुनाई गई है। जाधव को मुक्त कराने को लेकर भारत सरकार आईसीजे में केस लगा चुकी है। इस अंतरराष्ट्रीय अदालत ने फांसी पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान सरकार को निर्देश दिया था कि वह जाधव को न्यायिक सुनवाई का अवसर व राजनयिक संपर्क का मौका दे। 


पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मित्र अरविंद सिंह ने अच्छी खबर दी है। उन्होंने कहा कि हमारी कूटनीतिक जीत हुई है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने कानूनी प्रावधान किया है। इसके जरिए जाधव उन्हें सुनाई गई सजा को पाकिस्तान की उच्च अदालतों में चुनौती दे सकते हैं। 

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