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पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का पहली बार किया गया सीधा प्रसारण, नए मुख्य न्यायाधीश ईसा ने की सुनवाई

Mon, 18 Sep 2023 05:46 PM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 18 Sep 2023 05:46 PM IST
सार

पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को नए मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फैज ईसा के पहले दिन मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की।

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Pakistan's SC broadcasts first-ever live proceedings with CJP Isa presiding over full court hearing
पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को नए मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फैज ईसा के पहले दिन मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। न्यायमूर्ति उमर अता बंदियाल के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति ईसा ने रविवार को 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

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न्यायमूर्ति ईसा कार्यकाल 13 महीने का होगा जो 25 अक्तूबर 2024 को समाप्त होगा। पिछली परंपरा से हटते हुए ईसा ने उच्चतम न्यायालय (अभ्यास एवं प्रक्रिया) अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक सेट की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ शुरुआत की, जिसके लिए अदालत के तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा सार्वजनिक महत्व के संवैधानिक मामलों पर पीठों के गठन की आवश्यकता होती है।

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बंदियाल ने अंतिम फैसले तक कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी और नए प्रधान न्यायाधीश ने पहले दिन एक पूर्ण अदालत पीठ का गठन किया और कार्यवाही शुरू की। कानून में कहा गया है कि सीजेपी और शीर्ष अदालत के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश वाली तीन सदस्यीय पीठ यह तय करेगी कि किसी मामले को स्वत: संज्ञान में लिया जाए या नहीं। पहले, यह पूरी तरह से सीजेपी का विशेषाधिकार था।
 

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इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय के दायरे में पुनर्विचार के अधिकार को भी जोड़ा गया है, जिससे स्वत: संज्ञान मामलों में फैसले के 30 दिन के भीतर अपील दायर करने का अधिकार मिलता है। यह वही कानून है जिसे अगर बरकरार रखा जाता है तो पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएल-एन प्रमुख नवाज शरीफ को 2017 में उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति मिल जाएगी।
 

पिछली परिपाटी से हटते हुए न्यायमूर्ति इसा ने पाकिस्तान के नए प्रधान न्यायाधीश के रूप में अपने पहले दिन के लिए शीर्ष अदालत में पहुंचने पर ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ लेने से भी इनकार कर दिया।

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