Pakistan: इमरान की कोठरी में बनाया गया खास शौचालय, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना मामले में सुनवाई की स्थगित
पंजाब सरकार के जेल विभाग के प्रवक्ता ने बताया है कि इमरान खान को जेल में पाकिस्तान जेल नियम 1978 के नियम 257 और 771 के तहत सभी जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं।
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वहीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी।
इमरान खान ने लगाए थे आरोप
बता दें कि तोशाखाना मामले में इमरान खान को दोषी पाया गया है और उन्हें अदालत ने तीन साल जेल की सजा सुनाई है। इमरान खान ने बीते दिनों अदालत में शिकायत कर बताया था कि उनकी जेल कोठरी के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिसकी वजह से उनकी निजता का उल्लंघन हो रहा है। इमरान खान ने जेल में रहने लायक सुविधाएं ना मिलने का भी आरोप लगाया था। इमरान के आरोपों पर अटक जिले के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश शफाकतउल्ला खान ने इमरान खान की जेल कोठरी का मुआयना किया था।
इमरान खान की कोठरी में बनाया गया आधुनिक शौचालय
मुआयने के दौरान जज ने इमरान खान के आरोपों को सही पाया। इसके बाद पीटीआई चीफ की जेल कोठरी में शौचालय का निर्माण किया गया है। वहीं पंजाब सरकार के जेल विभाग के प्रवक्ता ने बताया है कि इमरान खान को जेल में पाकिस्तान जेल नियम 1978 के नियम 257 और 771 के तहत सभी जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रवक्ता ने बताया कि इमरान की जेल कोठरी में शौचालय के निर्माण के साथ ही एक पश्चिमी कमोड और वॉश बेसिन भी बनाया गया है।
इमरान खान को जेल में मिल रहीं शाही सुविधाएं
इमरान खान की जेल कोठरी के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने पर जेल विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि वह सीसीटीवी कैमरा इमरान खान की जेल के बाहर लगाया गया है और पूरे देश की विभिन्न जेलों में ऐसे 4000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जेल प्रवक्ता ने ये भी कहा कि इमरान खान को नहाने की साबुन, परफ्यूम, एयर फ्रेशनर, तौलिया, टिश्यू पेपर के साथ ही बेड, तकिया, गद्दे, मेज, कुर्सी और एयर कंडिशनर और एक पंखे की भी सुविधा दी गई है। साथ ही इमरान खान के स्वास्थ्य की जांच के लिए पांच डॉक्टरों की टीम भी तैनात की गई है, जिनमें से एक डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहता है। इमरान खान को जेल में फल, शहद, खजूर, दुआ करने के लिए चटाई, पवित्र कुरान और अन्य किताबें भी उपलब्ध कराई गई हैं।
उल्लेखनीय है कि इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने भी शिकायत की थी कि उन्हें और वकीलों को इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा है। बीते हफ्ते बुशरा बीबी ने जेल में इमरान खान को जहर दिए जाने की आशंका जाहिर की थी।
तोशाखाना मामले में सुनवाई स्थगित
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। बता दें कि भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान तीन साल की जेल की सजा काट रहे हैं और जेल से बाहर आने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
मंगलवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो ईसीपी वकील अमजद परवेज ने कहा कि उन्हें मामले का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. उन्होंने कहा कि मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि मुझे अपना मामला बहस के लिए तैयार करने के लिए समय दिया जाए।
वहीं इमरान खान के वकील लतीफ खोसा ने ईसीपी वकील के कदम का विरोध करते हुए कहा कि मैं अधिक समय के उनके अनुरोध का विरोध करता हूं। खोसा ने सुनवाई के लिए दबाव डाला और इमरान खान की सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया।
हालांकि, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी के न्यायाधीशों के पैनल ने ईसीपी वकील के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी।