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Pakistan: इमरान खान को राहत, IHC ने तोशखाना मामले में अभियोग पर लगाई रोक, अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दी जमानत

Fri, 12 May 2023 03:54 PM IST
देव कश्यप एएनआई, इस्लामाबाद।
एएनआई, इस्लामाबाद। Published by: देव कश्यप Updated Fri, 12 May 2023 03:54 PM IST
सार

इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलों में कहा कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने कानून के अनुसार उनके मुवक्किल के खिलाफ शिकायत आगे नहीं बढ़ाई। उन्होंने कहा कि अब समय सीमा समाप्त होने के बाद शिकायत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

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Pakistan IHC Bail Matter Al-Qadir Trust case and stay order on Imran Khan indictment in Toshakhana case Update
इमरान खान। - फोटो : ANI (फाइल फोटो)

विस्तार

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोहरी राहत दी। आईएचसी ने पहले तोशखाना मामले में अभियोग लगाने पर रोक लगा दी। इसके बाद अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भी इमरान को दो हफ्ते की जमानत दे दी। पाकिस्तानी मीडिया ने यह जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान को आईएचसी परिसर से अल-कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद बुधवार को तोशखाना मामले में अभ्यारोपित किया गया था।

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इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने सुनवाई की अध्यक्षता की। खान के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलों में कहा कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने कानून के अनुसार उनके मुवक्किल के खिलाफ शिकायत आगे नहीं बढ़ाई। उन्होंने कहा कि अब समय सीमा समाप्त होने के बाद शिकायत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश (सीजे) ने ख्वाजा हारिस ने पूछा कि मामले की सुनवाई कर रहे सत्र न्यायाधीश ने आपके द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर क्या कहा?

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न्यायाधीश ने कहा कि हम मामले में बयान दर्ज करने के दौरान मामले को देखेंगे। उन्होंने कहा कि मामला सुनवाई के लिए स्वीकार्य नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान के वकील की दलीलें सुनने के बाद आईएचसी सीजे ने अभियोग पर स्थगन आदेश जारी किया और सत्र अदालत को इमरान खान के खिलाफ तोशखाना मामले में आपराधिक कार्यवाही रोकने का आदेश दिया। मामले में आरोपितों को भी नोटिस जारी किया गया था।

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गौरतलब है कि अल-कादिर ट्रस्ट मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा जारी वारंट पर मंगलवार को इमरान को पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से गिरफ्तार किया गया था।



अल-कादिर ट्रस्ट मामले मिली जमानत, कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे इमरान खान
अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें जमानत दे दी। हाईकोर्ट से इमरान खान को दो हफ्ते की जमानत मिली है।

इससे पहले गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को जमानत पर सुनवाई के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे। एक दिन पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने खान की गिरफ्तारी को "अवैध" और देश भर में हिंसक प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया था। पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी पर जमानत की मांग की थी। इमरान खान के अनुरोध पर जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन इम्तियाज की दो सदस्यीय विशेष खंडपीठ में सुनवाई हुई।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान की मौजूदगी के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पुलिस और फ्रंटियर कोर (एफसी) के जवान ड्यूटी पर तैनात हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कार्यकर्ताओं को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास इकट्ठा होने का आह्वान किया है। पीटीआई ने कहा है कि इमरान वहां अदालत में पेशी के बाद भाषण देंगे।

वहीं, इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेताओं पर पुलिस लगातार कार्रवाई रही है। इसी बीच पीटीआई की एक अन्य वरिष्ठ महिला नेता और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री यास्मीन राशिद को शुक्रवार को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले पार्टी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. शिरीन मजारी को भी इस्लामाबाद पुलिस ने उनके आवास से आज तड़के गिरफ्तार कर लिया।


अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को "अवैध" घोषित कर दिया था और अधिकारियों को उन्हें "तुरंत" रिहा करने का निर्देश दिया था। फैसले के बाद शीर्ष अदालत ने पीटीआई प्रमुख को अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति देते हुए पुलिस लाइन गेस्ट हाउस भेज दिया था। 

खान की गिरफ्तारी के बाद से ही पाकिस्तान में अशांति का माहौल देखने को मिल रहा है। देश भर में कई जगहों पर विरोध-प्रदर्शन हुए हैं। क्योंकि पीटीआई ने अपने समर्थकों से इमरान खान के समर्थन में आने का आग्रह किया था।

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