Imran Khan: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हाइकोर्ट से जमानत; पार्टी के उपाध्यक्ष ने सरकार को दी यह चेतावनी
पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने सोमवार को इस्लामाबाद हाइकोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी। गोलरा, बाराखाऊ, रमना, खन्ना और सीटीडी पुलिस थाने में दर्ज मामलों में खान को कोर्ट ने जमानत दी है।
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इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सात मामलों में जमानत दे दी है। दरअसल, एफजेसी के बाहर 18 मार्च को हुई झड़प के मामले में इमरान खान के ऊपर सात मामले दर्ज किए गए थे। कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने खान को जमानत दी है।
जानकारी के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने सोमवार को इस्लामाबाद हाइकोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी। गोलरा, बाराखाऊ, रमना, खन्ना और सीटीडी पुलिस थाने में दर्ज मामलों में खान को कोर्ट ने जमानत दी है। यह मामले 18 मार्च को दर्ज किए गए थे। जब तोशखाना मामले में खान गवाही देने एफसीसी गए थे।
इस दौरान बाहर पुलिस और खान के समर्थकों के बीच झड़प हो गई थी। याचिका पर हाइकोर्ट के अध्यक्ष न्यायधीश अमेर फारुख और न्यायधीश मियांगुल हसन औरंगजेब की बेंच ने फैसला दिया। वकील सलमान सफदर का कहना है कि जेल होने से इमरान खान को अपूर्णूीय क्षति होगी। इसके अलावा खाने के राजनितिक विद्रोहियों को भी इससे हवा मिल जाएगी।
पुलिस पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगाए आरोप
पीटीआई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट की गई थी। जिसमें पार्टी के नेता भारी पुलिस बल के साथ कोर्ट जा रहे थे। पीटीआई नेत्री शिरीन माजरी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने इमरान खान, पार्टी के चीफ फोटोग्राफर सहित पांच लोगों को पकड़ लिया था। हम लोगों को गिरफ्तार कर रमना पुलिस थाने लाया गया। यहां बिना किसी अपराध के हम लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इसके अलावा पार्टी ने एक और वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें सादे कपड़े पहने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है। मामले में एसएसपी हसन वाटो का कहना है कि अलग-अलग मामलों में हमने 13 पीटीआई समर्थकों को गिरफ्तार किया है।
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कुरैशी ने कहा- बात करें
पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने सरकार को बातचीत करने के लिए चुनौती दी है। शाह का कहना है कि हम कभी भी बात करने से नहीं हिचकते। वह बात करने का कहते हैं, साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं, इस्लामाबाद प्रशासन ने सोमवार को शहर में धारा 144 लगाई है। साथ ही उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने की हिदायत भी दी है।