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अलकायदा के पांच आतंकवादियों को पाकिस्तानी अदालत ने सुनाई 16 साल जेल की सजा

Fri, 26 Jun 2020 09:39 PM IST
Rohit Ojha वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लाहौर
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लाहौर Published by: Rohit Ojha Updated Fri, 26 Jun 2020 09:39 PM IST
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Pakistan court sentences 5 al Qaeda terrorists to 16 years each in jail
आतंकी (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : ANI

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने अलकायदा के पांच आतंकवादियों को अलग-अलग आरोपों में 16 साल की जेल की सजा सुनाई है। गुजरांवाला में आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया।

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मोहम्मद याकूब (कमांडर), अब्दुल्ला उमैर, अहमदुर रहमान, आसिम अकबर सईद, और मुहम्मद यूसुफ को आतंकी वित्तपोषण के लिए पांच साल की कैद, विस्फोटक रखने के लिए सात साल, अभियुक्त अलकायदा का समर्थन करने के लिए तीन साल और अल-कायदा का साहित्य रखने के लिए एक साल की सजा सुनाई गई है।
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एटीसी ने सभी दोषियों की निजी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है और प्रत्येक पर 180,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आतंकवादी देश में अल-कायदा का मीडिया सेल भी चला रहे थे। पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) ने एक बयान में कहा, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, जहां भारतीय उपमहाद्वीप के गुर्गों को आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। सीटीडी ने कहा कि इन आतंकवादियों को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था।
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दोषियों का विवरण देते हुए सीटीडी ने बताया कि मुहम्मद याकूब उर्फ गोरा, कराची का निवासी है और संगठन के स्थानीय का कमांडर है। वह 2014 में  में अल-कायदा में शामिल हुआ था। सीटीडी ने कहा कि याकूब जाली दस्तावेज बनाने में भी माहिर था। वह विशेष रूप से सोशल मीडिया पर प्रचार अभियान चलाने में सहायक था।

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