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पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकाल विस्तार पर लगाई रोक

Wed, 27 Nov 2019 08:55 PM IST
अनवर अंसारी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: अनवर अंसारी Updated Wed, 27 Nov 2019 08:55 PM IST
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Pakistan Army chief General Qamar Javed Bajwa tenure extension
पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा - फोटो : social media

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सेना प्रमुख के कार्यकाल में विस्तार से जुड़े नियमों पर बुधवार को सवाल उठाए। दरअसल, शीर्ष न्यायालय एक अहम मामले की सुनवाई कर रहा है जिसके नतीजे मौजूदा सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को और तीन साल इस पद पर रहने से रोक सकता है।

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प्रधानमंत्री इमरान खान ने 19 अगस्त को एक आधिकारिक अधिसूचना के जरिये जनरल बाजवा को तीन साल का कार्यकाल विस्तार दिया था। इसके पीछे उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल का हवाला दिया था। बाजवा का मूल कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होने वाला है।
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सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका

मंगलवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तरफ बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा के कार्यकाल विस्तार की अधिसूचना को कल तक के लिए निलंबित कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था। 
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गौरतलब है कि जनरल बाजवा पाकिस्तान सेना प्रमुख के पद से 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्पष्ट रूप से सेना प्रमुख के कार्यकाल विस्तार के लिए दिया गया सारांश और मंजूरी सही नहीं। 

इसी वर्ष 19 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जनरल बाजवा के कार्यकाल को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। प्रधानमंत्री कार्यलय द्वारा जारी किए गए अधिसूचना में कहा गया था कि 'जनरल कमर जावेद बाजवा को वर्तमान कार्यकाल पूरा होने की तारीख से तीन साल के एक और कार्यकाल के लिए सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।'

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि केवल पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास ही यह शक्ति है कि वह सेना प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ा सके। वहीं, अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने अदालत को बताया कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया था। साथ ही इसके लिए कैबिनेट ने सारांश को मंजूरी दी थीं। 

जिसके जवाब में पाकिस्तानी न्यायाधीश ने कहा कि कार्यकाल विस्तार को 25 कैबिनेट सदस्यों में से केवल 11 ने ही मंजूरी दी थीं। उन्होंने आगे कहा कि मंत्रिमंडल के 14 सदस्यों ने अनुपलब्धता के कारण कोई राय नहीं दी। 

बता दें कि इसी साल 19 अगस्त को इमरान ने बाजवा के सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी थी। अगस्त में प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा को मौजूदा कार्यकाल पूरा होने की तारीख से तीन साल के लिए एक और कार्यकाल के लिए सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस अधिसूचना में कहा गया था कि यह फैसला क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
 

वहीं, सरकार की ओर से आर्मी चीफ बाजवा का केस लड़ने के लिए कानून मंत्री फरोग नसीम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 

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