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पाक सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने पर दी चेतावनी, इमरान ने बुलाया संसद सत्र

Thu, 02 Jan 2020 03:18 PM IST
अनवर अंसारी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: अनवर अंसारी Updated Thu, 02 Jan 2020 03:18 PM IST
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Pakistan Army Chief General Qamar Bajwa Extension Imarn Khan present amendment bill in parliament
पाक सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा और पाक प्रधानमंत्री इमरान खान - फोटो : फाइल फोटो

पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को आर्मी एक्ट में संशोधन करने के लिए बिल पेश कर सकते हैं। 

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इससे पहले कार्यकाल बढ़ाने वाले एक बिल को पीएम इमरान की कैबिनेट की तरफ से मंजूरी भी दी गई। गौरतलब है कि जनरल बाजवा के कार्यकाल को तीन साल तक बढ़ा दिया गया था। इस फैसले पर इमरान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से चेतावनी भी मिली थी। कोर्ट ने कहा था कि आर्मी एक्ट में जनरल बाजवा के विस्तार के लिए प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने इस विस्तार पर रोक लगाकर इसे छह माह कर दिया था और सरकार को इसे लेकर छह महीने के भीतर संसद में कानून बनाने को कहा था।  
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पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार पीएम इमरान ने बुधवार को संविधान और आर्मी एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी देने के लिए एक कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस मामले पर विपक्ष के साथ सहमति बनाने के बाद इमरान सरकार द्वारा शुक्रवार को संसद में संशोधन बिल भी पेश किया जाएगा। जनरल बाजवा इस साल 60 साल के हो जाएंगे। 
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इमरान ने अगस्त में बाजवा के कार्यकाल को बढ़ाने का किया था फैसला
बुधवार को हुई बैठक में भाग लेने वाले एक कैबिनेट सदस्य ने कहा कि विस्तार के मामले में सेना प्रमुख की अधिकतम आयु सीमा 64 वर्ष तक बढ़ाने के लिए आह्वान किया गया है। हालांकि, सेना प्रमुख की नियमित आयु सीमा 60 वर्ष होगी। उन्होंने बताया कि बाजवा को विस्तार दिए जाने पर आखिरी निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री इमरान खान ने 19 अगस्त, 2019 को बाजवा के कार्यकाल को और तीन साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया था।


जनरल बाजवा के विस्तार को दी गई चुनौती 
पाकिस्तान सरकार के द्वारा जनरल बाजवा के विस्तार को चुनौती दी गई। इसे संविधान के अनुच्छेद 243 (4) (बी) के खिलाफ माना गया। यह मामला शुरू में ज्यूरिस्ट फाउंडेशन द्वारा दायर किया गया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट से इस मामले को वापस लेने के लिए कहा, जिसके बाद अदालत ने खुद इसपर सुनवाई का निर्णय किया।

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