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पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट का केंद्रीय बैंक को निर्देश- प्रांतीय चुनावों के लिए मुहैया कराए 21 अरब रुपये

Fri, 14 Apr 2023 11:14 PM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 14 Apr 2023 11:14 PM IST
सार

चीफ जस्टिस (सीजेपी) उमर अता बंदियाल के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति ने मामले की सुनवाई की, जहां पाकिस्तान स्टेट बैंक (एसबीपी) की उप गवर्नर सिमा कामिल और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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Pak Supreme Court orders central bank to provide funds for elections in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa province
पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पाकिस्तान इस समय गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे में उसके लिए चुनाव कराना भी बड़ा चुनौती साबित हो रहा है। हालांकि, देश की सुप्रीम कोर्ट सत्तारूढ़ पीडीएम की मंशा के खिलाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में चुनावों के लिए चुनाव आयोग (ईसीपी) को आदेश दे चुकी है। शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को पाकिस्तान स्टेट बैंक को निर्देश दिया कि वह इन दोनों राज्यों में चुनावों के लिए 21 अरब रुपये प्रदान करे। सरकार चुनावों के लिए पैसा जारी करने में विफल रही है। 

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चुनाव का मुद्दा पाकिस्तानी राजनीति में केंद्र में आ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में समय पर चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। शीर्ष कोर्ट ने चार अप्रैल को संघीय सरकार को आदेश दिया था कि वह ईसीपी को सोमवार तक 21 अरब रुपये मुहैया कराए ताकि वह पंजाब और खैबर-पख्तूनख्वा प्रांतों में चुनाव करा सके। इन दोनों प्रांतों में पहले इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की सरकार रही है। 
 

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हालांकि, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने चुनाव कराने के लिए ईसीपी के लिए आवश्यक पैसा जारी करने को लेकर सोमवार को संसद में 'आम चुनाव (पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय असेंबली) के लिए राशि विधेयक 2023' नामक एक विधेयक पेश किया।
 

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नेशनल असेंबली के स्पीकर द्वारा चर्चा के लिए वित्त और राजस्व पर सदन की स्थायी समिति को भेजे गए विधेयक को गुरुवार को खारिज कर दिया गया था। शीर्ष कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग को 10 अप्रैल तक धन मुहैया कराने के अदालत के चार अप्रैल के फैसले के बावजूद आवश्यक पैसे की व्यवस्था करने में सरकार की विफलता के मामले की सुनवाई की।
 

चीफ जस्टिस (सीजेपी) उमर अता बंदियाल के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति ने मामले की सुनवाई की, जहां पाकिस्तान स्टेट बैंक (एसबीपी) की उप गवर्नर सिमा कामिल और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। सुनवाई के बाद चीफ न्यायाधीश ने एसबीपी को 21 अरब रुपये जारी करने और 17 अप्रैल तक वित्त मंत्रालय को इस संबंध में उचित सूचना भेजने का आदेश दिया।
 

अदालत ने पहले ही 14 मई को पंजाब में चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन चुनाव आयोग इस कवायद को अंजाम देने के लिए धन की अनुपलब्धता के कारण विफल हो गया था। सरकार बिगड़ती आर्थिक स्थिति का बहाना बनाकर पैसा जारी करने से बच रही है। हालांकि, शीर्ष कोर्ट इस बात पर अड़ी है कि चुनाव समय पर हों। अदालत 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपये मुहैया कराने के आदेश को लागू करने में संघीय सरकार की विफलता को लेकर दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रही है।

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