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Pakistan: हाईकोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, 5000 रुपये के मुचलके पर इस मामले में मिली जमानत
Wed, 12 Oct 2022 07:25 PM IST
निर्मल कांत
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: निर्मल कांत
Updated Wed, 12 Oct 2022 07:25 PM IST
सार
एफआईए ने एक दिन पहले इमरान खान और पीटीआई के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी के मुताबिक, वूटन क्रिकेट लिमिटेड के मालिक ने इमरान खान की पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड अकाउंट में पैंसे ट्रांसफर किए थे।
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Pakistan- Imran Khan
- फोटो : Agency (File Photo)
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विस्तार
पाकिस्तान की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं को उस मामले में अग्रिम जमानत दे दी है, जिसमें उनपर आरोप है कि उन्होंने चुनाव आयोग को धन संबंधी झूठा हलफनामा दिया। अदालत ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) द्वारा खान की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी।
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संघीय जांच एजेंसी ने एक दिन पहले इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी के मुताबिक, वूटन क्रिकेट लिमिटेड के मालिक आरिफ मसूद नकवी ने इमरान खान की पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड अकाउंट में पैंसे ट्रांसफर किए थे।
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इमरान खान ने अपने वकील सलमान सफदर के जरिए आज सुबह इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) में याचिका दायर की गई, जिसमें अदालत से मामले पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया गया था। खान कड़ी सुरक्षा के बीच एक बार फिर कोर्ट में पेश हुए।
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इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीस अतहर मिनाल्लाह ने मामले की सुनवाई के बाद इमरान खान को 18 अक्तूबर तक पांच हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी। हाईकोर्ट ने संघीय जांच एजेंसी द्वारा खान की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी।
इस अप्रैल के माह में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए खान को प्रधानमंत्री के पद से हटाया गया। तबसे उनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। खान का कहना है कि मौजूदा सरकार राजनीतिक बदला ले रही है।