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पाकिस्तान: हाईकोर्ट की इमरान को चेतावनी- अदालत में पेश न हुए तो रद्द कर दी जाएगी अंतरिम जमानत

Thu, 04 May 2023 12:38 AM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 04 May 2023 12:38 AM IST
सार

सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खान की लगातार अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर की और चेतावनी दी कि अगर वह गुरुवार को अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए तो उनकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी।

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Pak court grants Imran Khan time till tomorrow to appear after taking exception to his persistent absence
Imran Khan - फोटो : Social Media

विस्तार

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को नौ मामलों में जमानत याचिकाओं पर एक दिन की मोहलत देते हुए गुरुवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि वह सुनवाई से पूर्व प्रधानमंत्री की लगातार अनुपस्थिति पर उनकी अंतरिम जमानत रद्द कर सकता है। 

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यह निर्देश पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख की नौ मामलों में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया, जिनमें से दो मामलों की सुनवाई इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस (सीजे) आमिर फारूक और सात मामलों की जस्टिस फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की दो सदस्यीय खंडपीठ ने की।
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सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खान की लगातार अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर की और चेतावनी दी कि अगर वह गुरुवार को अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए तो उनकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी।
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इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा जिन दो मामलों पर सुनवाई की गई, उनमें एक विद्रोह का मामला है और दूसरा हत्या के प्रयास का आरोप है। इन दोनों मामलों में राहत की मांग की गई थी। जबकि एक खंडपीठ ने इस्लामाबाद में संघीयल न्यायिक परिसर के बाहर हिंसा से जुड़े सात मामलों पर सुनवाई की। 

हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल को संघीय न्यायिक परिसर के बाहर हिंसा सहित आठ मामलों में खान की जमानत तीन मई तक बढ़ा दी थी। पीटीआई प्रमुख ने जमानत बढ़ाने और कोर्ट में पेशी में छूट का अनुरोध किया था। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए जस्टिस फारूक ने तब स्पष्ट किया था कि अगर खान तीन मई को अदालत में पेश नहीं होते हैं तो सभी मामलों में उनकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी। 


इससे पहले दिन में चीफ जस्टिस फारूक ने पीएमएल-एन के विधायक मोहसिन शाहनवाज रांझा द्वारा पिछले साल दायर हत्या के प्रयास के आरोपों से जुड़े एक मामले में खान की जमानत याचिका स्वीकार की थी। उन्होंने विभिन्न मामलों में की लगातार अनुपस्थिति पर असंतोष व्यक्त करने के बाद खान को बुधवार को ही कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा था।

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