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Pakistan: आतंकवाद रोधी अदालत से इमरान खान को राहत, तीन मामलों में चार मई तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

Thu, 13 Apr 2023 06:47 PM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 13 Apr 2023 06:47 PM IST
सार

लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख खान को मामले में वीडियो लिंक के जरिए सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी। हालांकि, यह अनुमति केवल एक बार के लिए ही दी गई है। 

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Pak court grants Imran Khan interim bail till May four in three cases
इमरान खान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तीन अलग-अलग मामलों में राहत दी है। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत चार मई तक के लिए बढ़ा दी है। तोशाखाना मामले में पिछले महीने खान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। इस दौरान उनकी पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस बलों के बीच कई जगहों पर झड़पें हुईं थीं। ये तीनों मामले उसी से जुडे़ हुए हैं।  

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वीडियो लिंक के जरिए सुनवाई में शामिल होने की अनुमति
लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख खान को मामले में वीडियो लिंक के जरिए सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी। हालांकि, यह अनुमति केवल एक बार के लिए दी गई है। अपदस्थ प्रधानमंत्री ने आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत रेसकॉर्स पुलिस थाने में दर्ज तीन प्राथमिकियों में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। वह बार-बार दावा करते रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, जिसके कारण वह अदालत की सुनवाई में भाग नहीं ले सकते हैं।


 
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न्यायाधीश ने पूछा- इमरान की जान को क्यों खतरा है?
न्यायाधीश एजाज अहमद भुट्टा ने खान के वकील सलमान सफदर से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए उन्हें जान का खतरा है? इस पर सफदर ने कहा कि जो लोग (पिछले नवंबर में) उनके मुवक्किल पर बंदूक से हमला करने वाले थे, वे ही इसका जवाब दे सकते हैं। 
 

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