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Pakistan: आम चुनाव से पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को एक और झटका, तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय
Tue, 09 Jan 2024 08:23 PM IST
निर्मल कांत
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: निर्मल कांत
Updated Tue, 09 Jan 2024 08:23 PM IST
सार
Pakistan: राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय किए हैं।
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Imran Khan, Bushra Bibi
- फोटो : Social Media
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विस्तार
पाकिस्तान में आठ फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक झटका लगा है। दरअसल, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने उनके और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय किए हैं।
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जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने रावलपिंडी की अदियालाय जेल में सुनवाई की, जहां इमरान खान कैद हैं। उनके खिलाफ यह मामला एनएबी ने दर्ज किया है। आरोप पढ़े जाने के समय इमरान खान और बुशरा बीबी वहां मौजूद थे। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया।
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एक दिन पहले अदालत ने आरोप तय करने की प्रक्रिया टाल दी थी क्योंकि इमरान खान की पत्नी अदालत में पेश नहीं हुई थीं। मामले के मुताबिक, पीटीआई पार्टी के प्रमुख और उनकी पत्नी को विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों से 108 उपहार मिले। जिनमें से उन्होंने 58 उपहार अपने पास रख लिए। राज्य को अनिवार्य मूल्य का भुगतान करते समय उन्होंने उपहारों को कम मूल्य दिया था। उपहारों में सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा दिया गया एक आभूषण सेट भी शामिल था, जिसे इमरान ने तोशाखाना में जमा नहीं कराया था।
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तोशाखाना के नियमों के मुताबिक, सरकारी अधिकारी कीमत का भुगतान करके ही उपहार अपने पास रख सकते हैं। उपहार पहले तोशाखाना में जमा होना चाहिए। इमरान खान और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उपहारों को कम कीमत पर अपने पास रखा।
यह मामला देश के अन्य तोशाखाना मामलों से अलग है। इसमें इमरान खान को पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया था। बाद में उन्हें राज्य के उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय छिपाने के लिए दोषी ठहराया था। इमरान की अयोग्यता को बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। जवाबदेही अदालत ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भी सुनवाई की थी, जिसमें करीब 60 अरब रुपये का कथित भ्रष्टाचार शामिल है। इमरान और उनकी पत्नी इस मामले में भी आरोपी हैं। अदालत ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, उनकी पत्नी को पहले ही इस मामले में अग्रिम जमानत मिल चुकी है।