भारत सरकार की नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस स्कीम का फायदा अब एनआरआई भी उठा सकते हैं। एनपीएस पेंशन स्कीम वह है, जिसमें कोई भी कर्मचारी निवेश कर सकता है और सेवानिवृति के समय कुल निवेश का 60 प्रतिशत धन निकाला जा सकता है। बाकी बची 40 प्रतिशत राशि पेंशन योजना में चली जाती है। इस स्कीम में निवेश करने के लिए पहले बैंक की सहायता लेनी पड़ती थी लेकिन अब ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा।
इस स्कीम का लाभ अभी तक केवल भारत के निवासी ही ले सकते थे लेकिन अपने देश के नागरिकों को लाभ दिलाने और उनके बुढ़ापे का इंतजाम करने के लिए सरकार ने प्रवासी भारतीयों के लिए भी स्कीम शुरु कर दी है। आगे जानिए कि किन चरणों और दस्तावेजों की सहायता से एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं।
ये दस्तावेज हैं जरूरी
यदि आप भी भारत सरकार की पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैंं तो कुछ खास दस्ताेवजों की सहायता से निवेश कर सकते हैं। सरकार की नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम में निवेश करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड होना जरूरी है। यदि पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर स्कीम का फायदा ले सकते हैं।
पहले की योजना को दोबारा कर सकते हैं शुरू
एनआरआई अगर पहले इस योजना में निवेश कर चुके हैं और किसी कारण से योजना का सुचारु रूप से नहीं चला पाए। उनकी स्कीम बंद हो गयी या बीच में ही रुक गयी है तो दोबारा अपनी स्कीम शुरु कर सकेंगे। इसके लिए एनआरआई को अपने एनआरई / एफसीएनआर / एनआरओ अकांउट से राशि भेजनी होगी। स्कीम के पूरी होने के बाद एनआरआई केवल अपने इसी अकाउंट में पूरे निवेश का 60 प्रतिशत धन पा सकेंगे।
एनआरआई ऐसे खोल सकते हैं एनपीएस अकाउंट
1. एनपीएस में रजिस्टर करने और अकाउंट खोलने के लिए 18 से 60 साल के एनआरआई इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और एनपीएस पैनल वाले बैंक में अकाउंट का होना जरूरी है। इन दस्तावेजों की सहायता से ऑनलाइन केवाईसी वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
2. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर ईएनपीएस का चयन करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और आगे बताए चरणों के अनुसार आगे बढ़ते जाएं।
3. नॉन-रेजिडेंट इंडियन (एनआरआई) विकल्प पर क्लिक करने के बाद एनआरई या एनआरओ बैंक जहां भी खाता हो उस पर क्लिक करके पैन, आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर और बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी दर्ज करने के बाद ड्रॉपडाउन लिस्ट से जिस देश में निवास है उसका चयन कीजिए। इसके बाद एनपीएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी दर्ज कीजिए।
4. इसके बाद ड्राप डाउन लिस्ट और निवेश मोड-एक्टिव या ऑटो से पेंशन फंड मैनेजर का चयन कीजिए। इसके बाद नॉमिनी की जानकारी दर्ज करनी होगी। आप नॉमिनी के लिए अधिकतम 3 व्यक्तियों का चयन कर सकते हैं।
5. इसके बाद सभी जरूरी जानकारी को भर कर फॉर्म का ऑनलाइन प्रिंट निकाल कर फोटो चिपकाने के बाद 90 दिनों के अंदर इसकी कॉपी एनपीएस की सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को भेजना अनिवार्य है।