फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   New law in France relationship with children younger than 15 years will be considered a misdemeanor

फ्रांस में नया कानून: 15 साल से छोटे बच्चों से संबंध बनाना दुष्कर्म माना जाएगा

Sun, 18 Apr 2021 12:53 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, पेरिस
एजेंसी, पेरिस Published by: देव कश्यप Updated Sun, 18 Apr 2021 12:53 AM IST
सार

  • संसद से मिली ऐतिहासिक मंजूरी, अपराधी को 20 साल  की सजा का प्रावधान

विज्ञापन
New law in France relationship with children younger than 15 years will be considered a misdemeanor
फ्रांस का ध्वज (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : पिक्साबे

विस्तार

दुनिया भर में छोटी उम्र के बच्चों से यौन संबंध बनाने को दंडनीय अपराध बताते हुए सख्त सजा की वकालत की जा रही है। इसी कड़ी में फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से दुष्कर्म को दंडनीय अपराध बताते हुए ऐतिहासिक कानून पारित किया है। इसके तहत अपराधी को 20 साल की सजा का प्रावधान है। यह कानून 18 साल से कम उम्र में यौन रिश्ते बनाने को भी दुष्कर्म ही मानता है।

विज्ञापन


फ्रांसीसी संसद में पारित यह कानून इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि देश में इससे पहले यौन रिश्तों को दुष्कर्म की श्रेणी में तभी रखा जाता था जब दूसरा व्यक्ति संबंध बनाने के लिए अपनी सहमति नहीं दे। अदालत का मानना था कि ऐसे में यह साबित नहीं किया जा सकता है कि उस व्यक्ति ने नाबालिग से जबरदस्ती की है या नहीं। कानून मंत्री एरिक डुपोंड-मोरेती नेशनल असेंबली को बताया कि अब कोई भी वयस्क आरोपित 15 साल से कम उम्र की नाबालिग से सहमति का दावा नहीं कर सकेगा। इस तरह अब छोटी बच्चियों से यौन अपराध करने वालों को आसानी से सजा मिल सकेगी। हालांकि कानून में यह प्रावधान भी है कि अगर संबंध बनाने वाले कम उम्र के बच्चों में उम्र का फासला बेहद कम है, तो उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा।
विज्ञापन


दो मामलों के बाद छिड़ी राष्ट्रव्यापी बहस
फ्रांस में दो ऐसे मामले सामने आए थे, जिनके कारण देश में दुष्कर्म की परिभाषा और उससे जुड़े कानून पर बहस छिड़ गई। एक मामले में 30 वर्षीय पुरुष के 11 साल की बच्ची से संबंध बनाने की बात सामने आई। अदालत में मामला पहुंचा तो कानून में कमी के चलते नवंबर 2017 में आरोपी को बरी कर दिया गया। अन्य मामले में फरवरी 2018 में 28 वर्षीय शख्स ने 11 साल की बच्ची से संबंध बनाए लेकिन वह भी कानून का सहारा लेकर बच गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


सामाजिक स्तर पर काम जरूरी
फ्रांसीसी संसद द्वारा पास किए गए नए कानून का देश के सामाजिक कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। वहीं, यौन हिंसा का दर्द झेलने वाली पीड़िताओं ने भी संसद द्वारा पारित इस कानून का स्वागत किया है। वहीं, लोगों का कहना है कि बच्चों से होने वाले यौन अपराधों को रोकने के लिए सिर्फ कानून का बन जाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक स्तर पर भी काम किए जाने की जरूरत है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed