{"_id":"67e1809028e201d13303ba65","slug":"nepal-govt-prepares-to-lower-minimum-age-for-marriage-from-20-to-18-yrs-news-in-hindi-2025-03-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nepal: शादी की न्यूनतम उम्र 20 से 18 साल करने की तैयारी में सरकार, नेपाल में इस अधिनियम में होगा संशोधन","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
Nepal: शादी की न्यूनतम उम्र 20 से 18 साल करने की तैयारी में सरकार, नेपाल में इस अधिनियम में होगा संशोधन
Mon, 24 Mar 2025 09:26 PM IST
पवन पांडेय
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काठमांडू
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काठमांडू
Published by: पवन पांडेय
Updated Mon, 24 Mar 2025 09:26 PM IST
सार
नेपाल सरकार ने देश में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं के पीछे शादी की न्यूनतम उम्र के ज्यादा (20 वर्ष) होने का हवाला दिया है। अब सरकार इसे कम करने की तैयारी में है। बता दें कि, पड़ोसी देश में शादी की न्यूनतम उम्र 20 साल से 18 साल करने की तैयारी की जा रही है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
नेपाल सरकार शादी की न्यूनतम उम्र 20 से घटाकर 18 साल करने या बाल विवाह पर सजा कम करने की तैयारी कर रही है। सरकार का मानना है कि 20 साल की उम्र सीमा के कारण दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं। इसलिए, सरकार बाल अधिनियम और आपराधिक संहिता में संशोधन करने जा रही है।
संसद सत्र में विधेयक लाने की तैयारी में सरकार
कानून मंत्री अजय चौरेसिया ने कहा, 'सरकार संसद के मौजूदा सत्र में विधेयक लाने की तैयारी में है। हमने इस पर चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से चर्चा की है।' वहीं इस मामले में गृह मंत्री रमेश लेखक ने संसद की कानून, न्याय और मानवाधिकार समिति में बताया कि सरकार इस संशोधन को अंतिम रूप दे रही है। उन्होंने कहा, 'वर्तमान उम्र सीमा काम नहीं कर रही है, इसलिए इसे कम करना जरूरी है।'
यह भी पढ़ें - सियासत: 'धर्म की राजनीति, भ्रष्टाचार छुपाने का तरीका', खरगे ने कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण मुद्दे पर भाजपा को घेरा
विज्ञापन
इन विकल्पों पर विचार कर रही है नेपाल सरकार
नेपाल सरकार दो विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला, शादी की न्यूनतम उम्र घटाकर 18 साल करना। दूसरा, 'रोमियो और जूलियट कानून' अपनाना, जो अमेरिका के कई राज्यों में लागू है। इस कानून के तहत यदि दोनों प्रेमी जोड़े की उम्र में 2-3 साल का अंतर हो, तो इसे कानूनी सहमति माना जाएगा।
अभी नेपाल में क्या है नियम?
वर्तमान कानून के अनुसार, नेपाल में शादी के लिए दोनों की उम्र 20 साल होनी चाहिए। यदि कोई इस कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे तीन साल की जेल और 30,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। साथ ही, 18 साल से कम उम्र की लड़की से सहमति से संबंध भी दुष्कर्म माना जाता है।
यह भी पढ़ें - कुणाल कामरा विवाद: पहले शिवसैनिकों ने किया हंगामा, अब बीएमसी ने स्टूडियो को किया धराशायी; ये बड़े आरोप भी
पहले भी नियम बदलने का हुआ था प्रयास
2022 में तत्कालीन कानून मंत्री गोविंदा बैंदी ने कहा था कि जब 16 साल में नागरिकता और 18 साल में मतदान का अधिकार मिल सकता है, तो शादी की उम्र 20 साल क्यों होनी चाहिए? हालांकि, तब यह बदलाव नहीं हो सका था। अब सरकार इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने के करीब है और कई सांसद इस बदलाव के समर्थन में हैं।
विज्ञापन
संसद सत्र में विधेयक लाने की तैयारी में सरकार
कानून मंत्री अजय चौरेसिया ने कहा, 'सरकार संसद के मौजूदा सत्र में विधेयक लाने की तैयारी में है। हमने इस पर चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से चर्चा की है।' वहीं इस मामले में गृह मंत्री रमेश लेखक ने संसद की कानून, न्याय और मानवाधिकार समिति में बताया कि सरकार इस संशोधन को अंतिम रूप दे रही है। उन्होंने कहा, 'वर्तमान उम्र सीमा काम नहीं कर रही है, इसलिए इसे कम करना जरूरी है।'
विज्ञापन
यह भी पढ़ें - सियासत: 'धर्म की राजनीति, भ्रष्टाचार छुपाने का तरीका', खरगे ने कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण मुद्दे पर भाजपा को घेरा
विज्ञापन
इन विकल्पों पर विचार कर रही है नेपाल सरकार
नेपाल सरकार दो विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला, शादी की न्यूनतम उम्र घटाकर 18 साल करना। दूसरा, 'रोमियो और जूलियट कानून' अपनाना, जो अमेरिका के कई राज्यों में लागू है। इस कानून के तहत यदि दोनों प्रेमी जोड़े की उम्र में 2-3 साल का अंतर हो, तो इसे कानूनी सहमति माना जाएगा।
अभी नेपाल में क्या है नियम?
वर्तमान कानून के अनुसार, नेपाल में शादी के लिए दोनों की उम्र 20 साल होनी चाहिए। यदि कोई इस कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे तीन साल की जेल और 30,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। साथ ही, 18 साल से कम उम्र की लड़की से सहमति से संबंध भी दुष्कर्म माना जाता है।
यह भी पढ़ें - कुणाल कामरा विवाद: पहले शिवसैनिकों ने किया हंगामा, अब बीएमसी ने स्टूडियो को किया धराशायी; ये बड़े आरोप भी
पहले भी नियम बदलने का हुआ था प्रयास
2022 में तत्कालीन कानून मंत्री गोविंदा बैंदी ने कहा था कि जब 16 साल में नागरिकता और 18 साल में मतदान का अधिकार मिल सकता है, तो शादी की उम्र 20 साल क्यों होनी चाहिए? हालांकि, तब यह बदलाव नहीं हो सका था। अब सरकार इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने के करीब है और कई सांसद इस बदलाव के समर्थन में हैं।
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन