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ब्रिटेन : माल्या को कानूनी खर्च के लिए कोर्ट से नहीं मिलेंगे पैसे
Thu, 27 May 2021 03:35 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, लंदन।
एजेंसी, लंदन।
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 27 May 2021 03:35 AM IST
सार
- लंदन हाईकोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी की याचिका की खारिज
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Vijay Mallya
- फोटो : PTI
विस्तार
लंदन की हाईकोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत में कानूनी कार्रवाई का खर्च उठाने के लिए कोर्ट के पास जब्त धन में से पैसे देने से मना कर दिया है। लंदन हाईकोर्ट के जज ने माल्या की अपील खारिज करते कहा कि वह मांगे गए 7.5 लाख पाउंड के एवज में पर्याप्त साक्ष्य नहीं पेश कर पाए।
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वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस रॉबर्ट माइल्स ने भारतीय बैंकों के हक में फैसला सुनाया है। साथ ही कोर्ट ने माल्या को अपील में मांगी रकम के 95 फीसदी के बराबर साक्ष्य देने को कहा है।
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जज ने कहा, माल्या द्वारा मांगी गई रकम अब तक हुए खर्च की तुलना में 5.50 लाख पाउंड अधिक है और भविष्य के खर्चों की तुलना में दो लाख अधिक। इसके अलावा अपील में खर्च की गई राशि का पूरा विवरण भी नहीं है। इसमें न तो कोई बिल था और न ही इसके समर्थन में कोई साक्ष्य।
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