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Imran Khan: जमां पार्क के आवास का लग्जरी टैक्स 14 लाख से अधिक, PM ने पूर्व ISI प्रमुख को हटाने का कारण बताया

Mon, 22 May 2023 10:21 PM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: जलज मिश्रा Updated Mon, 22 May 2023 10:21 PM IST
सार

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विभाग ने इमरान खान को लाहौर के जमां पार्क स्थित आवास के लिए 14 लाख पाकिस्तानी रुपए का लग्जरी टैक्स का नोटिस दिया है, जिसका भुगतान सोमवार को किया जाना है। पाकिस्तानी नेता पहले यहां एक दूसरे मकान में रहते थे, बाद में उन्होंने घर तोड़कर नया बनवाया था, जिसमें वह अभी रह रहे हैं।

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Luxury tax of Imran Khan Zaman Park residence is more than 14 lakhs pakistan news and update
इमरान खान - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। सोमवार को एक्साइज विभाग ने उन्हें जमां पार्क स्थित आवास के लग्जरी टैक्स का नोटिस मिला है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विभाग ने इमरान खान को लाहौर के जमां पार्क स्थित आवास के लिए 14 लाख पाकिस्तानी रुपए का लग्जरी टैक्स का नोटिस दिया है, जिसका भुगतान सोमवार को किया जाना है। पाकिस्तानी नेता पहले यहां एक दूसरे मकान में रहते थे, बाद में उन्होंने घर तोड़कर नया बनवाया था, जिसमें वह अभी रह रहे हैं। इस घर का मालिकाना हक उनके और उनकी बहनों के पास है। जबकि, संपत्ति मां खानम के नाम थी।

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इमरान ने डीजी को हटा दिया
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा सेना प्रमुख असीम मुनीर को इमरान खान ने 2019 मेंआईएसआई प्रमुख के पद से हटा दिया था। नेशनल असेंबली में पीएम ने कहा कि मुनीर ने डीजी के रूप में इमरान को बताया था कि उनकी पत्नी बुशरा बीवी भ्रष्टाचार में शामिल थी, जिससे खान नाराज हो गए। इसलिए पोस्टिंग के आठ महीने बाद ही उन्होंने मुनीर को हटा दिया था।

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हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ प्रस्ताव पारित
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सैन्य और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हाल के हमलों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सैन्य अधिनियम और आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के प्रस्ताव को संसद ने बहुमत से पारित किया। 

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पूर्व मंत्री मजारी को रिहा करने का दिया आदेश
पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की करीबी शिरीन मजारी को रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि, पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता और हजारों कार्यकर्ता नौ मई के विरोध प्रदर्शन के बाद से हिरासत में हैं। रावलपिंडी पीठ के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने मजारी को रिहा करने का आदेश जारी किया। मजारी 2018 से 2022 तक मानवाधिकार मंत्री थी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के खिलाफ हिंसा को लेकर कार्रवाई शुरू होने के बाद उन्हें 12 मई को इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया था। मजारी की बेटी इमान मजारी-हजीर ने उनकी गिरफ्तारी को लाहौर उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

 

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