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Julian Assange: लंदन हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला, असांजे के अमेरिका प्रत्यर्पण का रास्ता साफ
Fri, 10 Dec 2021 07:00 PM IST
गौरव पाण्डेय
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Fri, 10 Dec 2021 07:00 PM IST
सार
लंदन की एक अदालत ने शुक्रवार को निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के अमेरिका प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर दिया।
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जूलियन असांजे
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के प्रत्यर्पण को लेकर लंदन में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि असांजे को ब्रिटेन से अमेरिका प्रत्यर्पित किया जा सकता है। इससे पहले निचली अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि असांजे के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंताओं की वजह से उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता।
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ऑस्ट्रेलिया के नागरिक 50 वर्षीय जूलियन असांजे साल 2010 और 2011 में हजारों खुफिया सैन्य और राजनयिक दस्तावेजों को प्रकाशन को लेकर अमेरिका में वांछित हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि अमेरिकी अधिकारियों ने ब्रिटेन की अदालत के जनवरी के फैसले के खिलाफ अपनी अपील जीत ली है। इसके साथ ही असांजे के अमेरिका प्रत्यर्पण का भी रास्ता साफ हो गया है।
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जनवरी में निचली अदालत ने दिया था ये फैसला
असांजे के प्रत्यर्पण को लेकर जनवरी में जिला जज वेनेसा बैरेट्सर ने कहा था कि अगर असांजे को अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया तो वह आत्महत्या का कदम उठा सकता है जहां वह जासूसी के 17 आरोपों और विकीलीक्स द्वारा कई खुफिया व अहम दस्तावेजों के प्रकाशन को लेकर कंप्यूटर दुष्प्रयोग के एक आरोप में वांछित हैं। इन आरोपों में अधिकतम 175 साल कैद की सजा हो सकती है।
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