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Donald Trump: ट्रंप की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, यूएस कैपिटल हिंसा मामले में हो सकती है कार्रवाई
Sat, 02 Dec 2023 09:13 AM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: नितिन गौतम
Updated Sat, 02 Dec 2023 09:13 AM IST
सार
तीन जजों के पैनल ने कहा है कि ट्रंप 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन कानूनी कार्यवाही भी साथ चलती रहेगी।
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डोनाल्ड ट्रंप
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले से ही कई मुकदमों का सामना कर रहे डोनाल्ड ट्रंप पर अब 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद यूएस कैपिटल में हिंसा मामले में भी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल शुक्रवार को अमेरिका की संघीय अपीलीय अदालत ने यूएस कैपिटल हिंसा मामले में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ाने का आदेश दिया है।
ट्रंप ने दी थी ये दलील
बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस कैपिटल हिंसा मामले में अपील की थी कि उनके खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया जाए। हालांकि अब कोर्ट ने ट्रंप को झटका देते हुए मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। ट्रंप ने अपनी अपील में कहा था कि हिंसा के वक्त वह राष्ट्रपति पद पर थे और राष्ट्रपति होने के नाते उन्हें विपक्षी पार्टी और पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमें से इम्युनिटी दी जानी चाहिए। हालांकि तीन जजों के पैनल ने कहा है कि ट्रंप 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन कानूनी कार्यवाही भी साथ चलती रहेगी।
यूएस कैपिटल हिल हिंसा में पांच की हुई थी मौत
बता दें कि साल 2020 में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई थी। इसके बाद ट्रंप समर्थकों ने यूएस कैपिटल हिल का घेराव कर लिया था। इस दौरान ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद में तोड़फोड़ और आगजनी की। 6 जनवरी 2021 को हुई इस हिंसा में एक पुलिस अफसर समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी। ट्रंप पर अपने समर्थकों को भड़काने का आरोप लगा था। कैपिटल हिल हिंसा मामले में कई लोगों को दोषी भी ठहराया जा चुका है। इस मामले की जांच कर रही कमेटी ने ट्रंप पर हार के फैसले को पलटने, विद्रोह भड़काने, आधिकारिक कार्रवाई में बाधा डालने, साजिश रचने और देश को धोखा देने जैसे आरोप लगाए थे।
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ट्रंप ने दी थी ये दलील
बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस कैपिटल हिंसा मामले में अपील की थी कि उनके खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया जाए। हालांकि अब कोर्ट ने ट्रंप को झटका देते हुए मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। ट्रंप ने अपनी अपील में कहा था कि हिंसा के वक्त वह राष्ट्रपति पद पर थे और राष्ट्रपति होने के नाते उन्हें विपक्षी पार्टी और पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमें से इम्युनिटी दी जानी चाहिए। हालांकि तीन जजों के पैनल ने कहा है कि ट्रंप 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन कानूनी कार्यवाही भी साथ चलती रहेगी।
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यूएस कैपिटल हिल हिंसा में पांच की हुई थी मौत
बता दें कि साल 2020 में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई थी। इसके बाद ट्रंप समर्थकों ने यूएस कैपिटल हिल का घेराव कर लिया था। इस दौरान ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद में तोड़फोड़ और आगजनी की। 6 जनवरी 2021 को हुई इस हिंसा में एक पुलिस अफसर समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी। ट्रंप पर अपने समर्थकों को भड़काने का आरोप लगा था। कैपिटल हिल हिंसा मामले में कई लोगों को दोषी भी ठहराया जा चुका है। इस मामले की जांच कर रही कमेटी ने ट्रंप पर हार के फैसले को पलटने, विद्रोह भड़काने, आधिकारिक कार्रवाई में बाधा डालने, साजिश रचने और देश को धोखा देने जैसे आरोप लगाए थे।
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