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US: डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न्यायाधीश ने दिया आदेश, पूर्व राष्ट्रपति के नागरिक व्यापार पर लगाया सीमित प्रतिबंध

Wed, 04 Oct 2023 02:34 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: जलज मिश्रा Updated Wed, 04 Oct 2023 02:34 AM IST
सार

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायाधीश एंगोरोन के मुख्य क्लर्क एलीसन ग्रीनफील्ड को लेकर टिप्पणी की थी। पोस्ट में उन्होंने सीनेट के बहुमत नेता चक शूमर डी-एन.वाई के साथ ग्रीनफील्ड की एक फोटो साझा की थी।

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Judge orders against Donald Trump imposes limited ban on former President civil business
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : PTI

विस्तार

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रमुख अदालत के एक कर्मचारी की निंदा करने के बाद न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने मंगलवार को ट्रंप के खिलाफ आदेश दिया। न्यायाधीश ने आदेश देते हुए ट्रंप के नागरिक व्यापार पर सीमित प्रतिबंध लगाया है। बता दें, एक दिन पहले भी सोमवार को ट्रंप गवाही देने कोर्ट में पेश हुए थे।    
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इस मामले में हुई कार्रवाई
विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गवाही के बाद न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने आदेश जारी किया, जो मामले में सभी पक्षों पर लागू होता है। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायाधीश एंगोरोन के मुख्य क्लर्क एलीसन ग्रीनफील्ड को लेकर टिप्पणी की थी। पोस्ट में उन्होंने सीनेट के बहुमत नेता चक शूमर डी-एन.वाई के साथ ग्रीनफील्ड की एक फोटो साझा की थी। फोटो एक सार्वजनिक कार्यक्रम की थी। ट्रंप ने पोस्ट में इसे अपमानजनक बताया था। इसी टिप्पणी के कारण उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हो गया। 
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एक दिन ट्रंप ने कोर्ट से बाहर आकर की यह टिप्पणी
अदालत से बाहर आकर ट्रंप ने कहा था कि राजनीतिक हमले की नीयत से उनके खिलाफ यह मुकदमा शुरू किया गया है। अदालत में पेशी के कारण प्रचार न कर पाने पर उन्होंने निराशा व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक विरोधी अपने मनसूबों में सफल हो गए। वे मुझे चुनाव प्रचार करने में बाधाएं डाल रहे हैं। मैं आज पूरा दिन अदालत में ही रह गया, प्रचार के लिए कहीं भी नहीं जा सका।
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