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Iraq: इराक में लड़कियों की शादी की उम्र घटाने के लिए विधेयक पेश, 18 साल से घटाकर नौ साल करने का प्रस्ताव

Fri, 09 Aug 2024 03:57 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: पवन पांडेय Updated Fri, 09 Aug 2024 03:57 PM IST
सार

Iraq: इराक में अब लड़कियों की शादी की उम्र घटाने के लिए बिल पेश किया गया है। इस नए बिल के पास होने के बाद देश में लड़कियों की शादी की उम्र घटकर मात्र नौ साल हो जाएंगी। फिलहाल इराक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है।

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Iraq Proposes Law To Reduce Legal Age Of Marriage For Girls To 9
इराक में लड़कियों की शादी की उम्र घटाने के लिए विधेयक पेश - फोटो : Freepik

विस्तार

इराक में लड़कियों की शादी की शादी की उम्र घटाने के लिए पेश किए गए बिल का भारी विरोध किया जा रहा है। बता दें कि शिया इस्लामिस्ट पार्टियां पर्सनल लॉ में संशोधन के लिए एकजुट हो रही हैं। इसके तहत देश में नौ साल की बच्चियों की शादी को मंजूरी मिल जाएगी। वहीं महिला अधिकार संगठन इस बिल का कड़ा विरोध कर रही है। इराक की संसद में प्रस्तावित विधेयक ने व्यापक आक्रोश और चिंता को जन्म दिया है, क्योंकि यह लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी आयु को घटाकर केवल नौ साल करने का प्रयास करता है। इराक न्याय मंत्रालय की तरफ से पेश किए गए विवादास्पद कानून का उद्देश्य देश के व्यक्तिगत स्थिति कानून में संशोधन करना है, जो वर्तमान में विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 साल निर्धारित करता है।
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नौ साल लड़की और 15 साल लड़कों के शादी की होगी उम्र
यह विधेयक नागरिकों को पारिवारिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए धार्मिक अधिकारियों या नागरिक न्यायपालिका के बीच चयन करने की अनुमति देगा। इस बिल का विरोध करने वालों को डर है कि इससे विरासत, तलाक और बाल हिरासत के मामलों में अधिकारों में कटौती होगी। यदि यह बिल पारित हो जाता है, तो विधेयक नौ साल की आयु की लड़कियों और 15 साल की आयु के लड़कों को विवाह करने की अनुमति देगा, जिससे बाल विवाह और शोषण में बढ़ोत्तरी की आशंका है। 
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मानवाधिकार संगठनों ने घरेलू हिंसा का जताया जोखिम
वहीं बिल का विरोध कर रहे लोगों का तर्क है कि यह प्रतिगामी कदम महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में दशकों की प्रगति को कमजोर करेगा। मानवाधिकार संगठनों, महिला समूहों और नागरिक समाज कार्यकर्ताओं ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया है, और युवा लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। उनका तर्क है कि बाल विवाह के कारण स्कूल छोड़ने की दर बढ़ जाती है, समय से पहले गर्भधारण हो जाता है, और घरेलू हिंसा का जोखिम बढ़ जाता है।
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इराक में 18 साल से पहले हो जाती है 28% लड़कियों की शादी
संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी, यूनिसेफ के अनुसार, इराक में 28 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 साल की आयु से पहले ही हो जाती है। ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) की शोधकर्ता सारा सनबर ने कहा, इस कानून को पारित करने से यह पता चलेगा कि देश आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर बढ़ रहा है। वहीं इराक महिला नेटवर्क की अमल कबाशी ने भी कड़ा विरोध जताया, और कहा कि संशोधन पहले से ही रूढ़िवादी समाज में पारिवारिक मुद्दों पर पुरुष वर्चस्व के लिए बहुत अधिक छूट प्रदान करता है।


इराक में मात्र एक फीसदी कामकाजी महिलाएं
एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य-पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका में आने वाले देशों में इराक में कामकाजी महिलाएं सबसे कम, मात्र एक फीसदी ही हैं। वर्ल्ड बैंक का ये आंकड़ा इसके साथ ही ये भी बताता है कि वहां महिलाओं की स्थिति खास अच्छी नहीं है।
 
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