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इंडोनेशिया: अदालत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री जूलियारी पीटर को घूसखोरी मामले में 12 साल की सजा सुनाई
Tue, 24 Aug 2021 08:41 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, जकार्ता
एजेंसी, जकार्ता
Published by: Kuldeep Singh
Updated Tue, 24 Aug 2021 08:41 AM IST
सार
- भ्रष्टाचार उन्मूलन आयोग ने 7 सूटकेस और बैकपैक में भरे 9.65 करोड़ रुपए के बराबर इंडोनेशियाई मुद्रा रुपैयाह के साथ गिरफ्तार किया
- पूर्व कैबिनेट मंत्री खाने के हर पैकेट पर 52 रुपए तय की थी घूस
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court सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
इंडोनेशिया की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने सोमवार को एक पूर्व कैबिनेट मंत्री जूलियारी पीटर बातूबारा को 12 साल की सजा सुनाई है। इस मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार द्वारा वितरित की जा रही राहत व खाद्य सामग्री में घूसखोरी की थी।
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जूलियारी को पिछले वर्ष दिसंबर में भ्रष्टाचार उन्मूलन आयोग ने 7 सूटकेस और बैकपैक में भरे 9.65 करोड़ रुपए के बराबर इंडोनेशियाई मुद्रा रुपैयाह के साथ गिरफ्तार किया था। इस बरामदगी के तत्काल बाद राष्ट्रपति जोको विडोडो ने उन्हें सामाजिक मामलात मंत्री की हैसियत से हटा दिया था। आयोग अध्यक्ष की सार्वजनिक अपील के बाद जूलियारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था।
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महामारी के दौरान मंत्री द्वारा खाद्य राहत सामग्री पर घूस लेने की घटना ने आक्रोश भड़का दिया था। कोर्ट ने अपनी जूलियारी पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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खाने के हर पैकेट पर 52 रुपए तय की थी घूस
जूलियारी पर लगे आरोपों के अनुसार महामारी के दौरान बांटे गए खाद्य पदार्थों के हर पैकेट उन्होंने करीब 70 अमरीकी सेंट्स यानी 52 रुपए अपने नाम पर रखने के निर्देश दिए थे। मंत्रालय का यह प्रोजेक्ट करीब 3,022 करोड रुपए का था। इस लिहाज से उन्होंने 63 कंपनियों से मई से दिसंबर 2020 तक 16.33 करोड़ की रिश्वत जमा की।
जूलियारी से पहले एक अन्य कैबिनेट मंत्री ईदी प्राबोवो को भी घूसखोरी के लिए दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था। वे केकड़ों के निर्यात में घूसखोरी कर रहे थे और इस धन से अमेरिका में विलासिता की चीजें खरीद रहे थे। ईदी को पिछले ही महीने 5 साल की कैद हुई है। दोनों मामलों से राष्ट्रपति विडोडो की छवि को गहरा धक्का लगा है। इंडोनेशिया भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों की सूची में 102वें पायदान पर है।