फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Indian-origin married man jailed in Singapore for beating girlfriend to death

Singapore: भारतीय मूल के शादीशुदा शख्स ने प्रेमिका की पीट-पीटकर हत्या की, हुई 20 साल की जेल की सजा

Tue, 23 Apr 2024 08:07 AM IST
काव्या मिश्रा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर Published by: काव्या मिश्रा Updated Tue, 23 Apr 2024 08:07 AM IST
सार

एम कृष्णन खुद शादीशुदा था, लेकिन अपनी प्रेमिका का दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखने की बात हजम नहीं कर पाया। जब उसे यह पता चला तो उसने 40 वर्षीय मल्लिका को जमकर मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। 

विज्ञापन
Indian-origin married man jailed in Singapore for beating girlfriend to death
जेल - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

सिंगापुर में एक भारतीय मूल के शादीशुदा शख्स को 20 साल की जेल की सजा मिली है। दरअसल,  व्यक्ति को यह सजा अपनी प्रेमिका की गैर इरादतन हत्या के लिए सुनाई गई। 

विज्ञापन


एम कृष्णन खुद शादीशुदा था, लेकिन अपनी प्रेमिका का दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखने की बात हजम नहीं कर पाया। जब उसे यह पता चला तो उसने 40 वर्षीय मल्लिका बेगम रहमानसा अब्दुल रहमान को मुक्का और लात मारी, जिससे उसकी 17 जनवरी, 2019 में मृत्यु हो गई। 40 वर्षीय शख्स ने पिछले सप्ताह हाईकोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया था। बता दें, उसकी सजा उसकी गिरफ्तारी की तारीख से पहले की है।
विज्ञापन


न्यायमूर्ति वैलेरी थीन ने कहा कि कृष्णन ने वादा किया था कि 2018 में (पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार के एक अन्य अपराध के लिए) वह एक सुधरा हुआ व्यक्ति बन जाएगा, लेकिन उसने अपनी पत्नी और प्रेमिका के साथ दुर्व्यवहार करना जारी रखा। सजा सुनाए जाने के दौरान न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि शख्स को गुस्सा करने की बीमारी थी। इसमें शराब ने और इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


न्यायमूर्ति थीन ने कहा कि भले ही अपराध के बाद उसे इस विकार के बारे में पता चला था कि उसे गुस्सा बहुत आता है। यह कहते हुए कि वह महिलाओं के खिलाफ उसके बार-बार घरेलू दुर्व्यवहार को नजरअंदाज नहीं कर सकतीं, अदालत ने कृष्णन को 20 साल जेल की सजा सुनाई।

गौरतलब है, गैर इरादतन हत्या के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास और बेंत से मारने की सजा है, या 20 साल तक की जेल की सजा और जुर्माना या बेंत से मारना है।

यह है मामला
साल 2015 की नवंबर में, कृष्णन की पत्नी ने उसे और उसकी प्रेमिका को बेडरूम में शराब पीते हुए पकड़ लिया था। परेशान होकर उसने कृष्णन को खूब खरी खोंटी सुनाई। इस पर शख्स आग बबूला हो गया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। इतना ही नहीं बाद में व्हिस्की की बोतल भी उठा ली। इस पर पत्नी घबरा गई और उसने माफी मांग ली। बाद में यह मामला पुलिस के बाद गया। 

हालांकि, यह मामला यही नहीं थमा। इसके बाद कृष्णन का गुस्सा और बढ़ता चला गया। 2017 में अपनी प्रेमिका को किसी छोटी बात पर मारा। एक रिपोर्ट के अनुसार, मल्लिका ने जब कई पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने की बात स्वीकार की, उसके बाद साल 2019 की शुरुआत में दुर्व्यवहार तेज हो गया। 

दरअसल, जब दोनों साथ में 15 जनवरी, 2019 में अपार्टमेंट में शराब पी रहे थे, तब मल्लिका ने धोखा देने की बात कबूल की। इस पर कृष्णन भड़क गया और उसे जमकर पीटा। महिला ने शख्स से विनती की कि वह उसे न मारे तो उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे धक्का दे दिया, जिससे वह गिर गई और उसका सिर अलमारी से टकरा गया।

वह उठी लड़खड़ाते हुए रसोई में पहुंची और एक अलमारी के सामने गिर पड़ी। इस पर कृष्णन ने उसे उठने के लिए कहा और जब वह नहीं उठी तो उसने उसके माथे को दीवार से मार दिया। 

प्रेमिका की बहन को किया था फोन
अगले दिन मल्लिका का अस्पताल में इलाज चला। इस दौरान कृष्णन ने पूरे दिन शराब पी। रात में उसने मल्लिका की बहन से फोन पर बात की और उसके किसी दूसरे आदमी के साथ रिश्ते के बारे में बताया। शख्स का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ उसने मल्लिका को फिर मारा। उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, उसके बाल पकड़े और उसे थप्पड़ मारा और लात मारी। उसे तबतक मारा जब तक वह मर नहीं गई। जब मल्लिका जमीन पर गिई तो कृष्णन ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया। बाद में महसूस किया कि वह सांस नहीं ले रही थी।

कई चोटों के निशान
इसके बाद उसने लगभग 1:35 बजे सिंगापुर सिविल डिफेंस फोर्स को फोन किया और बाद में पुलिस ने मल्लिका को मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम हुआ तो सामने आया कि मौत सिर पर चोट लगने से हुई थी। उसकी खोपड़ी, गर्दन के पीछे, चेहरे और शरीर के आसपास कई चोटों के निशान थे। उनकी कई पसलियां भी टूट गई थीं।


सोमवार को सजा सुनाए जाने के दौरान, उप लोक अभियोजक (डीपीपी) टिमोथियस कोह ने अदालत को बताया कि कृष्णन ने हमले के बाद एक दोस्त से उसे अपने अपार्टमेंट में सोने देने के लिए कहा था। 17 जनवरी, 2019 की दोपहर में कृष्णन ने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed