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Singapore: भारतीय मूल के शख्स को 12 हफ्ते की जेल, जुर्माना भी लगा; अपनी वैन से साइकल सवार को मारी थी टक्कर

Fri, 27 Oct 2023 08:22 AM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर Published by: श्वेता महतो Updated Fri, 27 Oct 2023 08:22 AM IST
सार

आरोपी भगवान तुलसीदास बिनवानी की उम्र 65 वर्ष होने के बाद उसके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म हो गई थी, इसके बावजूद उसने अगले तीन वर्षों तक घटना से पहले तक अपनी ड्राइविंग जारी रखी।

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Singapore Accident: Indian Origin Man Jailed For Involving In Road Accident And Having Expired Driving Licence
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

सिंगापुर में एक 70 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति को 12 हफ्तों की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ उनपर सभी श्रेणी के ड्राइविंग लाइसेंस रखने और प्राप्त करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दरअसल, साल 2021 में एक दुर्घटना के दौरान एक साइकिल चालक की मौत के मामले में उन्हें सजा दी गई है।
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अवैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ चला रहा था वाहन
आरोपी भगवान तुलसीदास बिनवानी की उम्र 65 वर्ष होने के बाद उसके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म हो गई थी, इसके बावजूद उसने अगले तीन वर्षों तक घटना से पहले तक अपनी ड्राइविंग जारी रखी। अदालत ने आरोपी पर 3,800 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। 
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उसने अदालत में एक 54 वर्षीय मजदूर की मौत के लिए अपना दोष स्वीकार किया था। आरोपी के ऊपर बिना वैध लाइसेंस और बिना वैध बीमा के ड्राइविंग करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि, उसने अपने ऊपर लगे इस आरोपों को स्वीकार किया है। अदालत को मिली जानकारी के अनुसार तुलसीदास बिनवानी बिनवानीस एंटरप्राइज का संचालन करता है। साल 2018 में उसका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त होने के बावजूद उसने बिना वैध लाइसेंस के कंपनी का वैन चलाया था।
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सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार की मौत
दिसंबर 2021 में शाम के पांच बजे बिनवानी जुरोंग पोर्ट रोड के पास वैन चला रहा था, उसने जलान अहमद इब्राहिम की तरफ वैन को मोड़ा, लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग के पास पहुंचने के बाद भी उसने अपनी वैन की रफ्तार कम नहीं की। इसी वजह से वैन ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस टक्कर से साइकिल सवार अपनी साइकिल से उछलकर थोड़ी दूर जा गिरा। इस घटना के बाद तुरंत पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन घटना के दूसरे दिन ही उसकी मौत हो गई। 

इस घटना पर जिला न्यायाधीश जॉन एनजी ने कहा कि सजा सुनाने के लिए अदालत के दृष्टिकोण को इरादे पर नहीं बल्कि परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि एक अच्छा ड्राइवर किसी भी सड़क दुर्घटना में शामिल नहीं होना चाहेगा और नाहि कोई ऐसी गलती करना चाहेगा, जिससे किसी की मौत हो जाए। 


 
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