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UK: कार रेस के दौरान सिख महिला की टक्कर लगने से हुई थी मौत, भारतीय मूल के युवक को छह साल की जेल

Mon, 15 Jan 2024 03:33 PM IST
आदर्श शर्मा वर्ल्ड न्यूज, अमर उजाला, लंदन
वर्ल्ड न्यूज, अमर उजाला, लंदन Published by: आदर्श शर्मा Updated Mon, 15 Jan 2024 03:33 PM IST
सार

वर्ष 2022 में दो व्यक्ति द्वारा लगाई गई कार रेस में ब्रिटेन में महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मुकदमा चलाने के बाद उन्हें कोर्ट ने छह साल की जेल की सजा सुनाई हैं। 

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Indian-origin man among two jailed in UK for killing octogenarian Sikh woman in road rage
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

रोडरेज मामले में ब्रिटेन में 80 साल की सिख महिला की हत्या के आरोप में भारतीय मूल के एक व्यक्ति समेत दो लोगों को जेल की सजा सुनाई गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुद्वारे से घर जा रही महिला को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी थी। नवंबर 2022 को वेस्ट मिडलैंड्स काउंटी के राउली रेजिस में ओल्डबरी रोड पर यह हादसा हुआ था। 
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कार रेस ने पहुंचाया जेल आरोपियों को जेल में
मामले पर स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आरोपी अर्जुन दोसांझ और अन्य आरोपी जेसेक वियात्रोव्स्की एक-दूसरे को पहल से नहीं जानते थे, लेकिन घटना से पहले ट्रैफिक लाइट पर रुकने के दौरान दोनों ने रेस लगाने का फैसला किया था। पुलिस ने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में देखने पर लगता है कि दोनों कारों की रफ्तार तय सीमा से ज्यादा थी।
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सीसीटीवी फुटेज ने जरिए पकड़े गए आरोपी
वीडियो फुटेज के मुताबिक, आरोपी वियात्रोव्स्की ने सड़क पार कर रही महिला को देखकर ब्रेक लगा दी थी, जिससे वह उसकी गाड़ी से टकराने से बच गई थी। लेकिन रेस लगा रहे दोसांझ ने अपनी गाड़ी को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। उस दौरान वियात्रोस्की की गाड़ी को बचाने के चक्कर में उसने 81 वर्षीय सिख महिला को टक्कर मार दी थी। वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस के क्रिस रिज ने कहा कि दोनों आरोपी एक-दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन गाड़ियों की रेस की चक्कर के कारण बुर्जुग महिला को अपनी जान से हाथ गवांना पड़ा। गौरतलब है कि दोनों आरोपियों ने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के अपने आरोपों को स्वीकार किया है। 
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दोनों आरोपियों को छह साल की कैद
रिपोर्ट में कहा गया कि वॉल्वरहैम्प्टन क्राउन कोर्ट ने दोनों आरोपियों को छह साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर आठ साल के लिए गाड़ी चलाने पर रोक लगा दी हैं। अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार ने कहा कि हमारी मां साधारण जीवन जीने में विश्वास रखती थी, हादसे के दिन वह गुरुद्वारे से घर जा रही है, वह एक धार्मिक महिला थी। हमारे लिए इस दुखद घटना से उभरना किसी चुनौती से कम नहीं था। 
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