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माल्या की मुश्किलें बढ़ीं : लंदन में भगोड़े कारोबारी की संपत्ति से कर्ज वसूली चाहते हैं भारतीय बैंक

Sat, 19 Dec 2020 08:30 PM IST
दीप्ति मिश्रा वर्ल्ड न्यूज, अमर उजाला, लंदन
वर्ल्ड न्यूज, अमर उजाला, लंदन Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Sat, 19 Dec 2020 08:30 PM IST
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Indian Banks Pursue Bankruptcy Order in UK Against Vijay Mallya SBI
vijay mallya

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारतीय बैंकों ने माल्या के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में सुनवाई के लिए लंदन में हाईकोर्ट का रुख किया है। विजय माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस को दिए कर्ज की वसूली के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुआई में भारतीय बैंकों के कंसोर्टियम ने याचिका दायर की है।

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चीफ इंसॉल्वेंसी एंड कंपनी कोर्ट (आईसीसी) जज माइकल ब्रिग्स के समक्ष सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने विशेषज्ञ गवाहों के तौर पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पेश किया। बैंकों ने कहा कि उन्हें इस मामले में भारतीय परिसंपत्तियों पर दी गई सिक्योरिटी को छोड़ने का अधिकार है। सिक्योरिटी छोड़ने के बाद बैंक लंदन में माल्या की संपत्ति से कर्ज की वसूली कर सकेंगे।
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माल्या के वकील ने कहा, बैंकों का पैसा सार्वजनिक संपत्ति 
विजय माल्या के वकील ने दलील दी कि भारत में सरकारी बैंकों का पैसा निजी नहीं बल्कि सार्वजनिक संपत्ति है। ऐसे में उन्हें सिक्योरिटी छोड़ने का अधिकार नहीं है। बैंकों की ओर से अधिवक्ता मार्सिया शेकरडेमियन ने कहा, ''एक वाणिज्यिक इकाई होने के नाते यह बैंकों का अधिकार है कि वे अपने पास रखी गई सिक्योरिटी को लेकर क्या फैसला लेते हैं।'' 
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इस मामले में मार्सिया ने वीडियो लिंक के जरिये माल्या की ओर से पेश हुए सेवानिवृत्त जस्टिस दीपक वर्मा से सवाल पूछे। जस्टिस वर्मा का कहना है कि भारतीय बैंक अपनी सिक्योरिटी छोड़कर ब्रिटिश कानून के हिसाब से बैंक्रप्सी ऑर्डर के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। वहीं बैंकों की तरफ से सेवानिवृत्त जस्टिस गोपाला गौड़ा ने कहा कि अपना बकाया वसूलने के लिए बैंकों के पास सिक्योरिटी छोड़ने का पूरा अधिकार है।

मामले की सुनवाई नए साल में होगी
लंदन हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच विवाद की स्थिति भी बन गई थी। अब मामले की सुनवाई नए साल में होगी। सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है।

इन बैंकों ने दायर की याचिका 

एसबीआई के नेतृत्व में कुल 13 भारतीय बैंकों ने माल्या के खिलाफ याचिका दायर की है। इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक, आइडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंका ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और जेएम फाइनेंशियल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

ब्रिटेन में जमानत पर चल रहा है विजय माल्या
विजय माल्या की ओर से वकील फिलिप मार्शल ने फ्रांस में एक संपत्ति की बिक्री से मिले फंड के इस्तेमाल की अनुमति भी मांगी। अभी यह फंड कोर्ट के अधिकार में है। मार्शल ने कहा कि माल्या के पास अब सुनवाई की फीस चुकाने के लिए पैसा नहीं है।

आय का अन्य स्रोत भी उनके पास नहीं रह गया है। फिलहाल माल्या ब्रिटेन में जमानत पर चल रहा है। धोखाधड़ी एवं मनी लांड्रिंग के मामले में भारत सरकार ब्रिटेन से उसके प्रत्यर्पण के लिए प्रयास कर रही है। माल्या पर भारतीय बैंकों का नौ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है।

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