Imran Khan Bail: पूर्व पाक पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक, जज को धमकाने का मामला
इमरान खान ने इस्लामाबाद में आतंकवाद विरोधी अदालत के सामने पेश होने के तुरंत बाद एक सार्वजनिक रैली के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को धमकाया था। इसे लेकर उनके खिलाफ आतंकवाद का मामला दायर किया गया है।
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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को एक जज को धमकाने के मामले में आज अग्रिम जमानत मिल गई। उनकी गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक लगाई गई है। इस्लामाबाद की आतंकवाद रोधी कोर्ट के जज रजा जावेद अब्बास हसन ने इमरान खान को एक सितंबर तक एक लाख रुपये की गारंटी पर जमानत दी।
पाकिस्तान के जियो न्यूज के अनुसार इमरान खान ने इस्लामाबाद में आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) के सामने पेश होने के तुरंत बाद एक सार्वजनिक रैली के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को धमकाया था। इसे लेकर उनके खिलाफ आतंकवाद का मामला दायर किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने 1 सितंबर तक अंतरिम राहत प्राप्त कर ली। इमरान खान ने पिछले सप्ताह महिला जज को धमकी दी थी।
Imran Khan secured a pre-arrest bail plea in the terror case filed against him for threatening Additional Sessions Judge Zeba Chaudhry during a public rally, shortly after he appeared before an anti-terrorism court (ATC) in Islamabad: Pakistan's Geo News
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(File photo) pic.twitter.com/G6vSvIBCoD— ANI (@ANI) August 25, 2022
इमरान खान की जमानत याचिका उनके आज कोर्ट पहुंचने से पहले ही दायर की गई थी। इसमें याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि पीटीआई प्रमुख के खिलाफ आतंकवाद का मामला पुलिस द्वारा बदले की कार्रवाई के रूप में दर्ज किया गया है। डॉन की खबर के अनुसार इमरान के कोर्ट पहुंचने पर फेडरल ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस और फ्रंटियर कॉर्प्स के जवानों को तैनात किया गया।
गिरफ्तार किया तो सड़क पर उतरेंगे कार्यकर्ता
उधर, इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने अपने समर्थकों से आह्वान किया कि यदि अपने नेता को गिरफ्तार किया जाए तो वे सड़कों पर उतर आएं और इस्लामाबाद कूच करें।