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Imran Khan Bail: पूर्व पाक पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक, जज को धमकाने का मामला

Thu, 25 Aug 2022 01:11 PM IST
सुरेंद्र जोशी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Thu, 25 Aug 2022 01:11 PM IST
सार

इमरान खान ने इस्लामाबाद में आतंकवाद विरोधी अदालत के सामने पेश होने के तुरंत बाद एक सार्वजनिक रैली के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को धमकाया था। इसे लेकर उनके खिलाफ आतंकवाद का मामला दायर किया गया है। 

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EX Pak PM Imran Khan secured pre-arrest bail in terror case
इमरान खान को अग्रिम जमानत - फोटो : ANI

विस्तार

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को एक जज को धमकाने के मामले में आज अग्रिम जमानत मिल गई। उनकी गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक लगाई गई है। इस्लामाबाद की आतंकवाद रोधी कोर्ट के जज रजा जावेद अब्बास हसन ने इमरान खान को एक सितंबर तक एक लाख रुपये की गारंटी पर जमानत दी। 

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पाकिस्तान के जियो न्यूज के अनुसार इमरान खान ने इस्लामाबाद में आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) के सामने पेश होने के तुरंत बाद एक सार्वजनिक रैली के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को धमकाया था। इसे लेकर उनके खिलाफ आतंकवाद का मामला दायर किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने 1 सितंबर तक अंतरिम राहत प्राप्त कर ली। इमरान खान ने पिछले सप्ताह महिला जज को धमकी दी थी। 
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इमरान खान की जमानत याचिका उनके आज कोर्ट पहुंचने से पहले ही दायर की गई थी। इसमें याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि पीटीआई प्रमुख के खिलाफ आतंकवाद का मामला पुलिस द्वारा बदले की कार्रवाई के रूप में दर्ज किया गया है। डॉन की खबर के अनुसार इमरान के कोर्ट पहुंचने पर फेडरल ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस और फ्रंटियर कॉर्प्स के जवानों को तैनात किया गया। 

गिरफ्तार किया तो सड़क पर उतरेंगे कार्यकर्ता
उधर, इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने अपने  समर्थकों से आह्वान किया कि यदि अपने नेता को गिरफ्तार किया जाए तो वे सड़कों पर उतर आएं और इस्लामाबाद कूच करें। 

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