फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Imran Khan: Non-bailable warrant issued against former Prime Minister Imran Khan, Khan petitioned in the High

Imran Khan: नहीं कम हो रही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की मुश्किलें, इमरान खान के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानत

Wed, 29 Mar 2023 05:24 PM IST
जलज मिश्रा वर्ल्ड न्यूज, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड न्यूज, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: जलज मिश्रा Updated Wed, 29 Mar 2023 05:24 PM IST
सार

24 मार्च को आखिरी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खान के खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट को जमानती वारंट में बदल दिया था। 

विज्ञापन
Imran Khan: Non-bailable warrant issued against former Prime Minister Imran Khan, Khan petitioned in the High
Imran Khan - फोटो : Social Media

विस्तार

पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ बुधवार को एक गैर जमानती वारंट जारी किया है। बुधवार को जारी गैर जमानती वारंट महिला न्यायाधीश को कथित तौर पर धमकाने के मामले में जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर इमरान खान ने गैर जमानती वारंट के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

विज्ञापन

 

जानकारी के मुताबिक,  इस्लामाबाद स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट मलिक अमन ने महिला जज को धमकाने के मामले में इमरान खान के वकील द्वारा उनके व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट देने की याचिका खारिज कर दी। साथ ही मजिस्ट्रेट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। वहीं, जज ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि पूर्व पीएम इमरान खान को 18 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया जाए। 

विज्ञापन

13 मार्च को मिला था आदेश

 गौरतलब है कि 24 मार्च को मामले  में  सुनवाई के दौरान अदालत ने इमरान खान के खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट को जमानती वारंट में बदल दिया था। तब अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री से 29 मार्च यानी आज होने वाली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था बावजूद इसके इमरान खान गैरहाजिर रहे। उससे पहले 13 मार्च को जज राणा मुजाहिद ने इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: शहबाज ने संसद में की CJP के अधिकारों में कटौती करने की वकालत, जानें क्यों कहा इतिहास माफ नहीं करेगा

एक साल पुराना है मामला

ये पूरा मामला अगस्त 2022 का है। जब एक भाषण के दौरान इमरान खान ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी और इस्लामाबाद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धमकी भरी भाषा का उपयोग किया था।  बाद में इस मामले में देश के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता और आतंकवाद विरोधी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, उनके खिलाफ लगाए गए आतंकवाद के आरोप हटा दिए गए हैं।

इसे भी पढ़ें- Pakistan: मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को कम करने वाले बिल पर इमरान का पलटवार, कहा- दबाव बनाने की कोशिश

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed