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Hindi News ›   World ›   Hearing on plea against conviction of former Prime Minister of Pakistan Nawaz Sharif

पाकिस्तान : पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की दोषसिद्धि के खिलाफ याचिका पर सुनवाई आज

Wed, 18 Sep 2019 05:01 PM IST
Gaurav Pandey वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: Gaurav Pandey Updated Wed, 18 Sep 2019 05:01 PM IST
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Hearing on plea against conviction of former Prime Minister of Pakistan Nawaz Sharif
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

पाकिस्तान की एक अदालत भ्रष्टाचार के जुर्म में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की दोषसिद्धि के खिलाफ दाखिल उनकी याचिका पर आज सुनवाई करेगी। देश की जवाबदेही अदालत ने अल-अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार मामले में शरीफ (69) को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई थी। वह 24 दिसंबर 2018 से लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद हैं।

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इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) की दो सदस्यीय खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति आमेर फारुक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कियानी शामिल हैं। यह पीठ राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत ब्यूरो की उस याचिका पर भी सुनवाई करेगी जिसमें शरीफ की सजा बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।
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उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई 2017 के फैसले के बाद शरीफ को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। न्यायालय ने शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन और मामले चलाने के आदेश दिए थे।
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शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल्स मामले में दोषी करार दिया गया था। शरीफ के परिवार और वकील ने अपनी याचिका में दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री को रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि यह फैसला गलत था और फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश को हटाया जा चुका है।


गौरतलब है कि शरीफ की बेटी मरियम ने एक कथित वीडियो जारी किया था जिसमें न्यायमूर्ति अरशद मलिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के एक नेता के साथ बातचीत में यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि उन पर भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ को दोषी ठहराने का बेहद दबाव था। इस वीडियो के आने के बाद न्यायाधीश को हटा दिया गया था।

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